बहन की सहेली को नशीली दवा देकर किया था दुष्कर्म
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दुष्कर्मी को दस वर्ष की सजा
बहन की सहेली को नशीली दवा देकर किया था दुष्कर्म बोकारो : दुष्कर्म के एक मामले में बालीडीह एमआइजी काॅलोनी के नागेंद्र पांडेय को कोर्ट ने बुधवार को दोषी करार देते हुए दस वर्ष सश्रम कारावास व पांच हजार जुर्माना की सजा सुनायी है. जुर्माना नहीं पर छह माह अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा होगी. […]
बोकारो : दुष्कर्म के एक मामले में बालीडीह एमआइजी काॅलोनी के नागेंद्र पांडेय को कोर्ट ने बुधवार को दोषी करार देते हुए दस वर्ष सश्रम कारावास व पांच हजार जुर्माना की सजा सुनायी है. जुर्माना नहीं पर छह माह अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा होगी. सजा अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय रंजीत कुमार की अदालत ने सुनायी है.
क्या है मामला : पीड़िता नागेंद्र पांडेय की बहन की सहेली है. वह अपनी सहेली से मिलने के लिए 10 सितंबर 2010 को उसके घर गयी थी. उस वक्त घर में सिर्फ नागेंद्र ही था. उसने पीड़िता को नशीली दवा मिला कर शरबत पिला दी और उसके साथ दुष्कर्म किया. शादी करने का वादा करते हुए घटना का जिक्र किसी से नहीं करने की बात कही.
2011 में सरस्वती पूजा के दिन नागेंद्र पांडेय ने पीड़िता की मांग में सिंदुर डाल दिया. इस बात की जानकारी पीड़िता के परिजनों को हुई. बाद में नागेंद्र पांडेय व उसके परिवार वालों ने शादी से इनकार कर दिया. इसके बाद पीड़िता ने बालीडीह में मामला दर्ज कराया था.
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