राजस्थान उच्च न्यायालय ने आज अभिनेता सलमान खान को बड़ी राहत देते हुये काले हिरण के शिकार के 14 साल पुराने मामले में उनके खिलाफ राज्य सरकार की पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी. न्यायालय ने निचली अदालत को इस मामले में 4 साल से लंबित मुकदमे की सुनवाई शुरु करने का निर्देश दिया है.
सलमान के वकील हस्तिमल सारस्वत ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘वन विभाग ने शस्त्र कानून के तहत सलमान के खिलाफ 15 अक्तूबर 1998 को एक अलग मामला दर्ज किया था. इसमें कहा गया कि सलमान द्वारा 1-2 अक्तूबर की रात को कणकणी में दो काले हिरणों के शिकार के लिये इस्तेमाल हथियारों के लाइसेंस की वैधता खत्म हो गयी थी और वह अवैध रुप से इनका इस्तेमाल कर रहे थे.’’
उन्होंने बताया कि इस शिकायत पर लुनी की पुलिस ने हथियार कानून की धाराओं 3(25 और 27 के तहत )सलमान के खिलाफ मामला दर्ज किया था. उन्होंने कहा कि इस मामले की सुनवायी साढ़े 5 साल चली और 16 में से 15 गवाहों की पेशी हुयी. लेकन जुलाई 2006 में अभियोजन ने शस्त्र कानून के तहत सिने अभिनेता के खिलाफ आरोपों में संशोधन के बारे में न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में एक याचिका दायर कर उसके द्वारा इस्तेमाल हथियारों की अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया.
अदालत ने यह अर्जी अस्वीकार कर दी थी. इसके बाद राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका दायर की थी. सारस्वत ने बताया कि इस फैसले के साथ ही सलमान के खिलाफ हथियार कानून के तहत लगे आरोप पहले की तरह ही बरकरार हैं. गौरतलब है कि सलमान के साथ ही सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू और नीलम के खिलाफ दो काले हिरणों के शिकार के आरोप लगे थे.