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पंचायत चुनाव : प्रथम चरण के लिए अधिसूचना जारी

बोकारो. पंचायत चुनाव को लेकर प्रथम चरण के लिए शुक्रवार को डीसी मनोज कुमार ने अधिसूचना जारी कर दी, लेकिन मुखिया व वार्ड के प्रत्याशी 26 अक्तूबर से ही नामांकन कर पायेंगे. 24 अक्तूबर को मुहर्रम व 25 अक्तूबर को रविवार का अवकाश रहने के कारण नामांकन नहीं हो सकेगा. पंचायती राज पदाधिकारी शिव शंकर […]

बोकारो. पंचायत चुनाव को लेकर प्रथम चरण के लिए शुक्रवार को डीसी मनोज कुमार ने अधिसूचना जारी कर दी, लेकिन मुखिया व वार्ड के प्रत्याशी 26 अक्तूबर से ही नामांकन कर पायेंगे. 24 अक्तूबर को मुहर्रम व 25 अक्तूबर को रविवार का अवकाश रहने के कारण नामांकन नहीं हो सकेगा.

पंचायती राज पदाधिकारी शिव शंकर प्रसाद ने बताया : 23 अक्तूबर से ही नामांकन पत्रों की बिक्री शुरू हो गयी है. इसकी प्रक्रिया को लेकर सारी तैयारियां कर ली गयी है. मुखिया व वार्ड के नामांकन के अलग-अलग काउंटर बनाये गये हैं. उन्होंने बताया : 30 अक्तूबर तक प्रत्याशी नामांकन कर सकते हैं. नामांकन करने की समय-सीमा दिन के ग्यारह बजे से दोपहर तीन बजे तक निर्धारित की गयी है. 31 अक्तूबर तथा एक व दो नवंबर को स्क्रूटनी होगी, जबकि तीन व चार नवंबर की तारीख नामांकन वापसी की तिथि तय की गयी है. पांच नवंबर को प्रत्याशियों के बीच चुनाव चिह्न आवंटित किये जायेंगे.

चार चरण के लिए बनेंगे चार मतगणना केंद्र : अब एक बार फिर जिला प्रशासन चार चरण के लिए चार मतगणना केंद्र बनाने की कवायद कर रहा है. जिला प्रशासन ने बीआइएसएस सेक्टर 8 बी, बीएसएल प्लस दो सेक्टर दो डी, बीआइवी सेक्टर 12 व बीएसएल प्लस 2 सेक्टर 1 बी को मतगणना केंद्र बनाने का प्रस्ताव चुनाव आयोग को भेजा है.

समाहरणाल के पास धारा 144 लागू : त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2015 चार चरण में होना है. प्रथम चरण की नामांकन की प्रक्रिया जिला परिषद सदस्य के लिए शुक्रवार से शुरू की गयी. चतुर्थ चरण की नामांकन की प्रक्रिया 27 नवंबर को समाप्त होगी. जिला परिषद सदस्य के लिए बोकारो समाहरणालय में नामांकन प्रक्रिया के दौरान निर्वाची पदाधिकारी (बोकारो समारणालय) के कार्यालय परिसर में विधि-व्यवस्था सख्ती के लागू होगी. चुनाव आयोग द्वारा नामांकन के दौरान निर्धारित निर्देशों के अनुपालन के लिए एसडीएम चास धारा 144 लागू करते हुए निषेधाज्ञा लगायी गयी है. यह निषेधाज्ञा समाहरणालय परिसर के 100 मीटर के दायरे में लागू रहेगी. इसके अंतर्गत एक साथ तीन या तीन से अधिक वाहनों का प्रवेश समारणालय में वर्जित रहेगा. नामांकन कक्ष के अंदर तीन से अधिक व्यक्तियों का प्रवेश भी प्रतिबंधित रहेगा. यह आदेश सरकारी वाहनों, सुरक्षा कर्मियों के वाहनों पर व सरकारी कर्मचारी पर लागू नहीं होगा. आदेश 23 अक्तूबर से 27 नवंबर 2015 तक लागू रहेगी. सरकारी अवकाश के दिन यह आदेश निष्प्रभावी रहेगा. यह जानकारी जिला प्रशासन द्वारा जारी एक बयान में दी गयी है.

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