बोकारो: गोली चला कर जख्मी करने के एक मामले के आरोपित छोटु रजक, विनय झा व दिलीप ठाकुर को साक्ष्य के अभाव में जिला जज तृतीय एलपी चौबे की अदालत ने रिहा कर दिया.
छोटु की ओर से अधिवक्ता रणजीत गिरि ने बहस की. को-ऑपरेटिव निवासी विकास कुमार सिंह ने बीजीएच में दारोगा के समक्ष दिये अपने फर्द बयान में कहा था कि 17 नवंबर 2011 को आठ बजे सुबह घर से आकर दुकान खोल रहा था.
उसी समय छोटु रजक व विनय झा ने आकर कहा कि रंगदार बनते हो और केस करते हो. इसके बाद छोटु ने जानलेवा हमला करते हुए दो गोली चलायी. दोनों के साथ दिलीप ठाकुर भी था. इसके बाद सभी वहां से भाग गये. इसके बाद बीएस सिटी थाना पुलिस ने आरोपितों को पकड़ कर जेल भेज दिया था.