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गवाह बदल सकते हैं, साक्ष्य नहीं

बोकारोः स्थानीय होटल हंस रिजेंसी में दो दिवसीय कोयला क्षेत्र पुलिस कार्यशाला का समापन रविवार को हुआ. मौके पर बतौर मुख्य अतिथि जिले के एसपी कुलदीप द्विवेदी मौजूद थे. पुलिस अधिकारियों को अनुसंधान के संबंध में विभिन्न बातों की जानकारी देने के लिए बोकारो न्यायालय के प्रभारी लोक अभियोजक व अधिवक्ता मौजूद थे. बताया गया […]

बोकारोः स्थानीय होटल हंस रिजेंसी में दो दिवसीय कोयला क्षेत्र पुलिस कार्यशाला का समापन रविवार को हुआ. मौके पर बतौर मुख्य अतिथि जिले के एसपी कुलदीप द्विवेदी मौजूद थे. पुलिस अधिकारियों को अनुसंधान के संबंध में विभिन्न बातों की जानकारी देने के लिए बोकारो न्यायालय के प्रभारी लोक अभियोजक व अधिवक्ता मौजूद थे.

बताया गया : पुलिस अधिकारी किस तरह के साक्ष्य को सुरक्षित जमा कर जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजे. साथ ही विवाह के सात साल बाद विवाहिता की मौत होने पर भादवि की धारा 304 बी (दहेज हत्या) का मामला दर्ज न कर भादवि की धारा 302 (हत्या) के तहत दर्ज करें. विवाह के सात साल बाद दहेज प्रताड़ना के आरोप के तहत प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा सकती है. एसपी कुलदीप द्विवेदी ने बताया : घटना के बाद गवाह अपना बयान अदालत में बदल सकते हैं. इसलिए घटना स्थल से पुलिस अधिकारियों को साक्ष्य जुटाना आवश्यक है.

गवाह को अभियुक्त मैनेज कर सकते हैं, लेकिन साक्ष्य को झुठलाया नहीं जा सकता. पुलिस अधिकारियों को सुंदर व स्पष्ट अक्षरों में केस डायरी व अंतिम प्रपत्र लिखना चाहिए, ताकि न्यायालय में ट्रायल के दौरान सभी बातों को पढ़ा जा सके.

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