बोकारो: महिला को अकेली पाकर उसके साथ गैंग रेप का प्रयास करने के मामले में स्थानीय न्यायालय ने दो लोगों को पांच वर्ष सश्रम कारावास व एक हजार रुपये जुर्माने की सजा दी हैं.
जुर्माना नहीं देने की सूरत में मुजरिमों को एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास होगा. सजा पाये मुजरिमों में चंदनकियारी के गोपीनाथडीह निवासी वकील किस्कू (40 वर्ष) व बादल किस्कू (40 वर्ष) शामिल हैं. इस घटना में दो नाबालिग बालक भी शामिल थे. जुबनाइनल बोर्ड ने दोनों को नाबालिग होने के कारण रिहा कर दिया.
यह मामला त्वरित न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश सत्य प्रकाश सिन्हा की अदालत में सेशन ट्रायल संख्या 317/08 चंदनकियारी थाना कांड संख्या 69/07 के तहत चल रहा था. पीड़िता के तरफ से अदालत में साक्ष्य व गवाह विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार राय ने प्रस्तुत किया. घटना 20 अप्रैल 2007 की है.