बोकारो: बोकारो पुलिस के सिपाही प्रवीण कुमार सोरेन (36 वर्ष) को नाबालिग छात्र से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने दोषी पाते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा दी है. साथ ही पांच हजार रुपया जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सश्रम कारावास होगी. सजा गुरुवार को त्वरित न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश सत्य प्रकाश सिन्हा ने सुनायी.
पीड़िता की ओर से अदालत में मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार राय (आरके राय) ने की. अदालत में यह मामला सेशन ट्रायल संख्या 294/10 व बालीडीह थाना कांड संख्या 10/10 के तहत चल रहा था. मामला कुर्मीडीह की एक नाबालिग छात्र ने दर्ज करायी थी. परीक्षा देने जाने के लिए छात्र ने सिपाही की गाड़ी भाड़े पर ली थी.
परीक्षा में आने-जाने के दौरान सिपाही से उसकी जान-पहचान हो गयी. परीक्षा के बाद भी वह उसके घर आने-जाने लगा. एक दिन सिपाही उसके घर में छात्र को अकेली पाकर दुष्कर्म किया. विरोध करने पर शादी कर लेने का भरोसा दिया. इसके बाद अक्सर सिपाही उसके साथ यौन संबंध स्थापित करता था. एक दिन छात्र की मां ने देख लिया तो सिपाही ने शादी करने का आश्वासन देकर उसे भी चुप करा दिया. बाद में सिपाही ने दूसरी युवती से शादी कर ली. इसके बाद यह मामला बालीडीह थाना में दर्ज कराया गया.