बोकारो: कुर्मीडीह की एक नाबालिग छात्र से दुष्कर्म के मामले में बोकारो पुलिस में कार्यरत सिपाही प्रवीण कुमार सोरेन (36 वर्ष) को अदालत ने दोषी ठहराया है. सजा 18 जुलाई को सुनायी जायेगी. मामले की सुनवाई मंगलवार को त्वरित न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश सत्य प्रकाश सिन्हा की अदालत में हुई. पीड़िता की तरफ से विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार राय ने पैरवी की. अदालत में यह मामला सेशन ट्रायल संख्या 294/10 व बालीडीह थाना कांड संख्या 10/10 के तहत चल रहा है.
क्या है मामला : नाबालिग छात्र ने परीक्षा के दौरान सिपाही प्रवीण कुमार सोरेन का चार चक्का वाहन बुक किया था. परीक्षा में आने-जाने के दौरान सिपाही का छात्र से जान-पहचान हो गयी. वह परीक्षा के बाद उसके घर आने-जाने लगा. एक दिन छात्र अपने घर में अकेली थी. इसी दौरान सिपाही उसके घर आया और अकेली पाकर छात्र से दुष्कर्म किया. विरोध करने पर सिपाही ने शादी कर लेने का भरोसा दिलाया.
इसके बाद अक्सर सिपाही छात्र की मां की अनुपस्थिति में घर आता और शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ यौन संबंध स्थापित करता रहा. एक दिन छात्र की मां ने सिपाही की करतूत को देख ली. उसने इसका विरोध किया तो सिपाही ने शादी करने का आश्वासन देकर मां को भी चुप करा दिया. कुछ दिन बाद सिपाही ने दूसरी युवती से शादी कर ली. इसके बाद छात्र ने बालीडीह थाना मेंदर्ज कराया.