चंद्रपुरा. डीवीसी में रिटायर होकर भी क्वार्टर नहीं छोड़ने वाले पेंशनरों के लिये बुरी खबर है़ अब उन्हें क्वार्टर के नाम पर पैनल रेंट सामान्य दर से 50 गुणा अधिक देना होगा़ पूर्व में यह दर 20 गुणा अधिक था़ डीवीसी ने इससे संबंधित आदेश 17 दिसंबर को जारी कर दिया है़ इसके अलावा इलेक्ट्रीसिटी की दर भी तय की गयी है़ जारी आदेश में कहा गया है कि इलेक्ट्रीसिटी दर टाईप क्वार्टर ग्रेड ए के लिए पांच हजार, ग्रेड बी के लिए तीन हजार, ग्रेड सी के लिये दो हजार व नन टाइप के लिये 1500 रुपये निर्धारित की गयी है़ पांचवें माह से 50 गुणा लाइसेंस फी : बताया जाता है कि नियमानुसार रिटायर डीवीसी पेंशनर चार माह तक क्वार्टर रख सकते हैं. इस चार महीने में पैनल लाइसेंस फी सामान्य दर पर ही भुगतान देय होता है. मगर पांचवें महीने से अब लाइसेंस फी का 50 गुणा अधिक दर लगेगा़ यह दर एक जनवरी 15 से लागू हो जायेगी़ इस नये नियम से अब मजबूरन या तो पेंशनरों को क्वार्टर छोड़ देना होगा या इसके एवज में अधिक रकम भुगतान करनी होगी़ इधर, डीवीसी से रिटायर पेंशनरों ने इस नये नियम का विरोध किया है़ उनका कहना है कि प्रबंधन ने जानबूझ कर आर्थिक बोझ डालने के लिए इस नियम को लागू किया है़ फिलहाल डीवीसी की यूनियनों ने इस मामले को लेकर अपना पत्ता नहीं खोला है़
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रिटायर्ड कर्मियों को देना होगा 50 गुणा पैनल रेंट
चंद्रपुरा. डीवीसी में रिटायर होकर भी क्वार्टर नहीं छोड़ने वाले पेंशनरों के लिये बुरी खबर है़ अब उन्हें क्वार्टर के नाम पर पैनल रेंट सामान्य दर से 50 गुणा अधिक देना होगा़ पूर्व में यह दर 20 गुणा अधिक था़ डीवीसी ने इससे संबंधित आदेश 17 दिसंबर को जारी कर दिया है़ इसके अलावा इलेक्ट्रीसिटी […]
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