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दहेज हत्या के मामले में तीन दोषी करार

बोकारो : त्वरित न्यायालय की विशेष न्यायाधीश बबीता प्रसाद की अदालत ने दहेज हत्या के एक मामले में पति, सास व ससुर को दोषी करार दिया है. दोष सिद्ध हुए मुजरिमों में हरला थाना क्षेत्र के ग्राम कनफट्टा निवासी पति जगदीश मांझी, ससुर रूप लाल मांझी व सास सुरनी देवी शामिल हैं. न्यायालय में यह […]

बोकारो : त्वरित न्यायालय की विशेष न्यायाधीश बबीता प्रसाद की अदालत ने दहेज हत्या के एक मामले में पति, सास व ससुर को दोषी करार दिया है. दोष सिद्ध हुए मुजरिमों में हरला थाना क्षेत्र के ग्राम कनफट्टा निवासी पति जगदीश मांझी, ससुर रूप लाल मांझी व सास सुरनी देवी शामिल हैं. न्यायालय में यह मामला सेशन ट्रायल संख्या 154/13 व हरला थाना कांड संख्या 139/12 के तहत चल रहा है.

सरकार के तरफ से अदालत में साक्ष्य व गवाह विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार राय ने प्रस्तुत किया. सजा के बिंदु पर फैसला सुनाने की तिथि 28 नवंबर निर्धारित की गयी है. घटना 12 दिसंबर 2012 की है. प्राथमिकी मृतका लक्ष्मी देवी की मां धनबाद के गोमो थाना अंतर्गत चैता निवासी सुकरमनी देवी के बयान पर दर्ज की गयी थी.

जानकारी के अनुसार फरवरी 2011 में लक्ष्मी का विवाह जगदीश मांझी के साथ हुआ था. विवाह के बाद अभियुक्तों ने दहेज के रूप में बाइक की मांग को लेकर विवाहिता के साथ मारपीट की. जब मांग पूरी नहीं की गयी तो प्रताड़ना का दौर बढ़ता गया. 12 दिसंबर 2012 को ससुराल पक्ष के लोगों ने लक्ष्मी को आग के हवाले कर दिया. गंभीर रूप से झुलसी लक्ष्मी को बोकारो जेनरल अस्पताल में भरती कराया गया. जहां दूसरे दिन उसने दम तोड़ दिया था.

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