बोकारो: स्थानीय त्वरित न्यायालय के सत्र न्यायाधीश सत्य प्रकाश सिन्हा की अदालत ने 12 वर्षीय छात्र के अपहरण व दुष्कर्म के मामले में शिक्षक को दोषी पाते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा दी है.
मुजरिम शिक्षक चंदनकियारी थाना क्षेत्र के ग्राम सुतरी बेड़ा निवासी हरि लाल रजवार (19 वर्ष) है. न्यायालय में यह मामला सेशन ट्रायल संख्या 288/12 व चंदनकियारी थाना कांड संख्या 42/12 के तहत चल रहा था. सरकार की तरफ से इस मामले में अदालत के समक्ष साक्ष्य व गवाह विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार राय (आरके राय) ने प्रस्तुत किया.
इन धाराओं में मिली है सजा : न्यायाधीश ने भादवि की धारा 376 (दुष्कर्म) में हरि लाल रजवार को दोषी पाते हुए दस वर्ष सश्रम कारवास व पांच हजार रुपया जुर्माना की सजा दी है. भादवि की धारा 366 (ए) (अपहरण) में भी दस वर्ष सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा दी गयी है. जुर्माना नहीं देने पर मुजरिम को अलग से छह माह की सश्रम कारावास होगी. मुजरिम को दी गयी सभी सजा एक साथ चलेगी. न्यायाधीश ने इस मामले में बुधवार को शिक्षक को दोषी ठहराया था.