गलत मेडिकल सर्टिफिकेट दिया तो नपेंगे डॉक्टर
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 19 Aug 2014 8:07 AM
बोकारो: एमसीआइ (मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया) ने चिकित्सकों के खिलाफ लगातार मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लिया है. चिकित्सकों पर लगाम लगाने के लिए नये नियम बनाये गये हैं. राज्यों को नये नियम से अवगत करा दिया गया है. नियम का उल्लंघन भारी पड़ सकता है. 15 दिन के बाद भरती होना होगा : […]
बोकारो: एमसीआइ (मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया) ने चिकित्सकों के खिलाफ लगातार मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लिया है. चिकित्सकों पर लगाम लगाने के लिए नये नियम बनाये गये हैं. राज्यों को नये नियम से अवगत करा दिया गया है. नियम का उल्लंघन भारी पड़ सकता है.
15 दिन के बाद भरती होना होगा : मेडिकल सर्टिफिकेट जारी करने वाले चिकित्सकों को मरीज के पहचान चिह्न को दर्शाना होगा. उसका डुप्लीकेट भी रखना होगा. नये नियम के अनुसार किसी भी मरीज को आम बीमारी के लिए कोई भी डॉक्टर 15 दिन से ज्यादा मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं दे पायेगा. इसके बाद उसे अस्पताल में किसी विशेषज्ञ की निगरानी में जाना होगा.
जुर्माना के साथ प्रैक्टिस पर भी रोक : आंख बंद कर मेडिकल सर्टिफिकेट जारी करना चिकित्सकों को अब महंगा पड़ सकता है. चिकित्सकों के कामकाज की समीक्षा करने वाली एमसीआइ की अब इस पर कड़ी नजर होगी. यदि कोई भी मेडिकल सर्टिफिकेट फरजी मिला, तो जुर्माना के साथ चिकित्सकों की प्रैक्टिस पर भी रोक लग सकती है. किसी भी मेडिकल सर्टिफिकेट को कोई भी एमसीआइ के समक्ष चुनौती दे सकता है.
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