बोकारो: एलपीजी सिलिंडर लेने वालों के लिए सरकार ने कई नियम और शर्त रखी है. इस कारण वैध गैस सिलिंडर लेना मुश्किल है. वहीं अवैध सिलिंडर बोकारो में आसानी से मिल जाता है.
खास कर पांच किलो का छोटा सिलिंडर. दूर-दराज से पढ़ाई करने आये विधार्थी या जीविका की तलाश मे आये लोग जो वैध एलपीजी कनेक्शन लेने में सक्षम नहीं हैं या पेचिदा नियमों की वजह से ले नहीं पाते हैं, अपनी सुविधा के लिए पांच किलो का सिलिंडर खुले बाजार से लेते हैं. ये सिलिंडर कभी-कभी बड़े हादसों का कारण भी बनते हैं. इसका सबसे बड़ा कारण है, खुले बाजार मे उपलब्ध ऐसे छोटे सिलिंडर सुरक्षा मानकों को नजरअंदाज कर बनाया जाता है.
कैसे चलता है यह धंधा
दुकानदार गैस एजेंसी से 14 किलो का सिलिंडर उचित कीमत पर लेता है और इससे पांच किलो के सिलिंडर में पाइप से भरता है. आम तौर से पांच किलो के सिलिंडर में 60 से 80 रुपये प्रति किलो गैस भरा जाता है.
क्या कहता है कानून
14.2 किलो के सिलिंडर से पांच किलो का सिलिंडर भरना भादवि की धारा 379 और 420 के तहत गैर-कानूनी है. ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर सात साल तक की सजा का प्रावधान है.
राजीव मालवीय, वरीय अधिवक्ता, बोकारो कोर्ट