आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म में 14 वर्ष कैद

बोकारो : पोक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश सह अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार की अदालत ने आठ वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के मामले में गुरुवार को माराफारी के आजाद नगर निवासी नितेश कुमार (21 वर्ष) को 14 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. युवक पर 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया […]

By Prabhat Khabar Print Desk | March 8, 2019 4:26 AM

बोकारो : पोक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश सह अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार की अदालत ने आठ वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के मामले में गुरुवार को माराफारी के आजाद नगर निवासी नितेश कुमार (21 वर्ष) को 14 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. युवक पर 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है.

जुर्माना की राशि पीड़िता को दी जायेगी. न्यायाधीश ने पीड़िता को सरकार से उचित मुआवजा दिलाने का निर्देश जिला विधिक सेवा प्राधिकार को दिया है. सरकार की तरफ से इस मामले में विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार झा ने अदालत में पक्ष रखा. यह मामला पोक्सो कांड संख्या 34/18 व माराफारी थाना कांड संख्या 10/18 के तहत चल रहा था. घटना की प्राथमिकी बालिका की मां के बयान पर दर्ज की गयी थी.

कैसे हुई थी घटना : 24 फरवरी 2018 को नितेश अपने घर में अकेले था. शाम के समय एक आठ वर्षीय बच्ची को टॉफी खिलाने का झांसा देकर अपने घर में ले आया. नितेश ने बच्ची को सर दबाने को कहा. कुछ देर के बाद वह बच्ची को लेकर बाथरूम में गया और दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. घटना के बाद बच्ची रोते हुए अपने घर गयी. अपने माता-पिता को घटना की जानकारी दी.

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