बोकारो : अपने घर में रहने वालों को नहीं मिलेगी एचआर के तहत आयकर में छूट

समाहरणालय सभागार में टीडीएस/टीसीएस पर सेमिनार आयोजित देर से टीडीएस स्टेटमेंट जमा करने पर हर दिन देना होगा दो सौ रुपये जुर्माना बोकारो : बोकारो समाहरणालय सभागार में सोमवार को बोकारो के आयकर विभाग के टीडीएस वार्ड की ओर से टीडीएस-टीसीएस पर सेमिनार हुआ. इसमें आयकर अधिकारी अशोक कुमार ने आयकर कटौती के संबंध में […]

By Prabhat Khabar Print Desk | February 26, 2019 5:41 AM
समाहरणालय सभागार में टीडीएस/टीसीएस पर सेमिनार आयोजित
देर से टीडीएस स्टेटमेंट जमा करने पर हर दिन देना होगा दो सौ रुपये जुर्माना
बोकारो : बोकारो समाहरणालय सभागार में सोमवार को बोकारो के आयकर विभाग के टीडीएस वार्ड की ओर से टीडीएस-टीसीएस पर सेमिनार हुआ. इसमें आयकर अधिकारी अशोक कुमार ने आयकर कटौती के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दी.
उन्होंने जिला के सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों (डीडीओ) को सही समय पर त्रैमासिक विवरणी ऑनलाईन जमा करने व उसमें अपने स्तर से काटी गयी राशि की जानकारी सही-सही भरने का अनुरोध किया. उन्होंने बताया : देर से टीडीएस स्टेटमेंट जमा करने पर आयकर की धारा 234 (इ) के तहत 200 रुपये प्रतिदिन की दर से विलंब शुल्क की वसूली की जाती है. रांची से आये आयकर निरीक्षक अजय कुमार ने एचआरए की गणना व उसमें दी जाने वाली छूट के बारे में विस्तृत जानकारी दी.
उन्होंने सभी डीडीओ को बताया : वैसे अधिकारी व कर्मचारी जो अपने घरों में रहते हैं, उन्हें एचआरए के तहत अपनी आय से छूट लेने का अधिकार आयकर अधिनियम के तहत नहीं है. इस कार्यक्रम में बोकारो जिला के सभी सरकारी विभागों के डीडीओ ने भाग लिया. कार्यक्रम में आयकर विभाग, रांची के आयकर अधिकारी संजीव चैरसिया, निरीक्षक अजय कुमार व बोकारो से आयकर अधिकारी अशोक कुमार, अमित चौबे ,आयकर निरीक्षक शंभु कुमार व आनंद कुमार उपस्थित थे.

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