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उपभोक्ता जीएसटी का इन्वॉइस दुकानदार से जरूर लें : सदय

बोकारो. एक जुलाई से पूरे भारत में जीएसटी कर प्रणाली लागू हो चुकी है. लेकिन, ऐसी जानकारी विभाग को मिल रही है कि अभी तक सभी निबंधित व्यवसायी जीएसटी के अनुसार इन्वॉइस निर्गत नहीं कर रहे हैं. ये बातें बोकारो अंचल के राज्य-कर उपायुक्त सदय कुमार ने शनिवार को पत्रकारों को दी. श्री कुमार ने […]

बोकारो. एक जुलाई से पूरे भारत में जीएसटी कर प्रणाली लागू हो चुकी है. लेकिन, ऐसी जानकारी विभाग को मिल रही है कि अभी तक सभी निबंधित व्यवसायी जीएसटी के अनुसार इन्वॉइस निर्गत नहीं कर रहे हैं.

ये बातें बोकारो अंचल के राज्य-कर उपायुक्त सदय कुमार ने शनिवार को पत्रकारों को दी. श्री कुमार ने बताया : एक जुलाई से जीएसटी के लागू कर दिये जाने के बाद पुरानी वैट कर प्रणाली पेट्रोलियम प्रोडक्ट व शराब को छोड़कर अन्य कराधीन वस्तुओं पर समाप्त हो गयी है. श्री सदय ने बताया : नयी कर प्रणाली जीएसटी में टैक्स इन्वॉइस व्यवसायी द्वारा उपभोक्ता को निर्गत किया जाना है.

बोकारो जिला के अधिकांश निबंधित व्यवसायी या सर्विस प्रोवाइडर जीएसटी का इन्वॉइस निर्गत नहीं कर रहे हैं या पुरानी वैट कर प्रणाली का ही इन्वॉइस अथवा इस्टीमेट मेमो उपभोक्ता को निर्गत कर रहे हैं, जो कि नियम विरुद्ध है.

नियम का उल्लंघन : श्री सदय ने बताया : सभी व्यवसायियों को इन्वॉइस या बिल ऑफ सप्लाई के संबंध में प्रशिक्षण के क्रम में चेंबर ऑफ कॉमर्स व अखबार द्वारा कई बार बताया जा चुका है. इसके बावजूद अगर व्यवसायी इन्वॉइस या बिल ऑफ सप्लाई निर्गत नहीं करते हैं, तो यह नियम का उल्लंघन है. उन्होंने उपभोक्ताओं से अनुरोध किया कि यदि कोई निबंधित व्यवसायी दो सौ रुपये से अधिक की खरीद का इन्वॉइस नहीं निर्गत करता है, तो इसकी सूचना राज्य कर/वाणिज्य-कर विभाग को लिखित रूप में दें.

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