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गैराज निर्माण की प्रक्रिया आसान व पारदर्शी हुई

बीएसएल. गैराज गाइडलाइन-2017, सर्कुलर जारी 10 फुट 6 इंच बाइ 18 फुट 6 इंच का बना सकते हैं कार का गैरेज 8 फुट 6 इंच बाइ 7 फुट 6 इंच का बना सकते हैं बाइक का गैरेज बोकारो : बोकारो इस्पात प्रबंधन ने गैरेज निर्माण प्रक्रिया को आसान व पादरर्शी बना दिया है. प्रबंधन ने […]

बीएसएल. गैराज गाइडलाइन-2017, सर्कुलर जारी

10 फुट 6 इंच बाइ 18 फुट 6 इंच का बना सकते हैं कार का गैरेज
8 फुट 6 इंच बाइ 7 फुट 6 इंच का बना सकते हैं बाइक का गैरेज
बोकारो : बोकारो इस्पात प्रबंधन ने गैरेज निर्माण प्रक्रिया को आसान व पादरर्शी बना दिया है. प्रबंधन ने गैरेज गाइड लाइन-2017 से संबंधित सर्कुलर जारी कर दिया है. इसके तहत अब बीएसएल के अधिकारी व कर्मी प्रबंधन से अनुमति लेकर कार व बाइक के लिए गैरेज बना सकते हैं. इसके लिए पहले बीएसएल कर्मी को एक नक्शा बना कर आर्किटेक्चर एंड सिटी प्लानिंग विभाग को देना होगा. उसके बाद विभाग के अधिकारी गैरेज निर्माण स्थल की जांच करेंगे. उसके बाद बीएसएल कर्मी कार या बाइक के लिए गैरेज बना सकते हैं. विस्तृत जानकारी सर्कुलर में दी गयी है.
गैरेज गाइड लाइन-2017 के मुताबिक कार का गैरेज 10 फुट 6 इंच बाइ 18 फुट 6 इंच व बाइक का गैरेज 8 फुट 6 इंच बाइ 7 फुट 6 इंच का बीएसएल प्रबंधन से अनुमति के बाद बनाया जा सकता है. जिन लोगों ने बिना बीएसएल के अनुमति के ही पहले ही अवैध रूप से कार या बाइक का गैरेज बना लिया है, उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. बस, गैरेज का नक्शा आर्किटेक्चर एंड सिटी प्लानिंग विभाग के पास जमा कर, उसको वैध बना सकते हैं. गैरेज गाइड लाइन-2017 गैरेज निर्माण की प्रक्रिया सुगम व पारदर्शी बनाने के लिए बनाया गया है.
नन बीएसएल कर्मी भी बना सकते हैं गैराज
गैरेज गाइड लाइन-2017 के अनुसार, नन बीएसएल कर्मी भी कार या बाइक के लिए गैरेज बना सकते हैं. कार के लिए 10,000 रुपया व बाइक के लिए 5,000 रुपया सिक्यूरिटी डिपोजिट करना होगा, जो रिफंडेबुल होगा. जमीन की उपलब्धता आर्किटेक्चर एंड सिटी प्लानिंग विभाग तय करेगा.
क्वार्टर वार योग्यता
क्वार्टर टाइप कार बाइक
सी इ-0 एंड एबव ग्रेड —
डी एस-9 से एस-11 एस-3 से एस-8
इ एस-9 से एस-11 एस-1 से एस-8
एफ एस-9 से एस-11 एस-1 से एस-8
हॉस्टल — एस-1 से एस-8
स्थल जांच के बाद मिलेगी अनुमति
कार या बाइक का गैरेज बनाने के लिए आर्किटेक्चर एंड सिटी प्लानिंग विभाग की जांच रिपोर्ट के बाद ही अनुमति मिलेगी. नक्शा प्राप्त होने के बाद विभाग के अधिकारी गैरेज निर्माण स्थल पर जाकर जांच करेंगे कि उस स्थल के नीचे पाइप लाइन तो नहीं गुजरी है, नाली का निर्माण तो नहीं हुआ है, ऊपर से बिजली का तार तो नहीं गुजरा है आदि. बी-टाइप क्वार्टर में रहने वाले अधिकारियों को कार या बाइक के लिए गैरेज बनाने की अनुमति नहीं मिलेगी. कारण, बी-टाइप क्वार्टर में कार व बाइक के लिए गैरेज का निर्माण किया गया है.

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