रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने मंगलवार को झामुमो के संस्थापक सदस्य निर्मल महतो हत्या मामले के सजायाफ्ता की अोर से दायर क्रिमिनल अपील याचिका पर सुनवाई की. निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा. कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा को सही ठहराते हुए बरकरार रखा. साथ ही सभी पक्षों को सुनने के बाद याचिका खारिज कर दी.
जस्टिस एचसी मिश्रा व जस्टिस डॉ एसएन पाठक की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई. याचिकाकर्ता धीरेंद्र सिंह व नरेंद्र सिंह की अोर से क्रिमिनल अपील याचिका दायर कर निचली अदालत के आजीवन कारावास की सजा को चुनाैती दी गयी थी.
वर्ष 2005 में निचली अदालत ने सुनायी थी सजा : निर्मल महतो हत्याकांड मामले में आरोपी नरेंद्र सिंह, धीरेंद्र सिंह व विकास सिंह (स्वर्गीय) को दोषी पाकर जमशेदपुर की निचली अदालत (फास्ट ट्रैक कोर्ट) ने सजा सुनायी थी. उल्लेखनीय है कि आठ अगस्त 1987 को निर्मल महतो की हत्या कर दी गयी थी.