घाटशिला : वर्ष 2009 में गुड़ाबांदा के भाखर में लैंड माइन विस्फोट कर एंटी लैंड माइन वाहन क्षतिग्रस्त करने और अवर निरीक्षक राम जतन बैठा को मौत के घाट उतारने के मामले में घाटशिला के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-1 बीके मिश्र की अदालत ने गुरुवार को नक्सली सुखेंदू मुंडा को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी.
विदित हो कि लैंड माइन विस्फोट में उपेंद्र कुमार सिंह घायल हो गये थे. उन्हें इलाज के लिए रांची में भरती कराया गया था. इस घटना को कान्हू मुंडा, पुटु मुंडा, भुगला, गुलाझ मुंडा, सुपाई, फोगड़ा आदि के दस्ते ने अंजाम दिया था. नक्सलियों के विरुद्ध छापामारी अभियान चलाने के लिए गुड़ाबांदा पुलिस सीआरपीएफ के साथ छापामारी अभियान चला रही थी. इसी दौरान थाना प्रभारी इंदू
भूषण कुमार दल बल के साथ एंटी लैंड माइन वाहन पर सवार होकर जा रहे थे. जैसी ही एंटी लैंड माइन वाहन भाखर पुल को पार कर आगे बढ़ा, जोरदार विस्फोट हुआ. एंटी लैंड माइन वाहन क्षतिग्रस्त हो गया. इसी बीच नक्सलियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी. इस गोलीबारी में राम जतन बैठा और उपेंद्र कुमार सिंह घायल हो गये.
दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भरती कराया गया था. इलाज के दौरान राम जतन बैठा की मौत हो गयी. इस संबंध में गुड़ाबांदा थाना में थाना प्रभारी इंदू भूषण कुमार के बयान पर कान्हू मुंडा, पुटु मुंडा, भुगला, गुलाझ मुंडा, सुपाई, फोगड़ा समेत अन्य नक्सलियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई थी. इस मामले में आरोपी की ओर से पैरवी अधिवक्ता दिप्ती सिंह ने की. एपीपी बीजी महंथी और अनिल कुमार सिंह थे.