रांची:झारखंड हाई कोर्ट ने सीता सोरेन की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है. कोर्ट ने सीता सोरेन को सात दिनों के अंदर सेरेंडर करने का निर्देश दिया है . सीबीआइ ने बुधवार को झामुमो विधायक व हॉर्स ट्रेडिंग मामले की आरोपी सीता सोरेन के घर कुर्की-जब्ती की. सीबीआइ टीम बुधवार सुबह नौ बजे सीता सोरेन के घर- कुर्की के लिए पहुंची. घर में ताला लगे होने की वजह से सीबीआइ ने जिला प्रशासन से मजिस्ट्रेट तैनात करने का अनुरोध किया.
दोपहर करीब 12.30 बजे सीता सोरेन के घर की कुर्की-जब्ती शुरू हुई. मजिस्ट्रेट उमेश चंद्र दास के सामने ताला तोड़ा गया और सामान निकाले गये. जब्त सामानों को धुर्वा थाना के हवाले कर दिया गया.
सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश आरके चौधरी की अदालत ने हॉर्स ट्रेडिंग 2012 में सीता सोरेन, उनके पिता बीएन माझी व निजी आप्त सचिव राजेंद्र मंडल के खिलाफ कुर्की -जब्ती वारंट जारी किया था. सीता सोरेन ने इसे हाइकोर्ट में चुनौती दी थी. हाइकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी. इसके बाद सीबीआइ ने सीता सोरेन के पिता के घर की कुर्की- जब्ती के लिए वारंट की प्रति भुवनेश्वर सीबीआइ को भेज दी.