रांची : झारखंड की जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा से जुड़े चार हजार करोड़ रुपये के घोटाले के प्रमुख आरोपी अनिल वस्तावड़े की जमानत याचिका आज झारखंड उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी.झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एच सी मिश्र की पीठ ने आज इस मामले में दायर वस्तावड़े की जमानत की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि अभी उसे जमानत देने से मामले की जांच में प्रभाव पड़ सकता है.
इससे पूर्व वस्तावड़े के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की विशेष अदालत ने पिछले वर्ष एक जुलाई को आरोप तय कर दिये थे.प्रवर्तन निदेशालय की आर के चौधरी की विशेष अदालत ने वस्तावड़े के खिलाफ मधु कोड़ा और उसके सहयोगियों के साथ मिलकर 3500 करोड़ रुपये के हवाला घोटाले में और चार करोड़ 93 लाख रुपये के व्यक्तिगत हवाला घपले के एक मामले में आरोप तय किये थे.
मधु कोड़ा को हवाला से जुड़े इस मामले में पिछले वर्ष ही जमानत मिली थी. इससे पूर्व वह इस घोटाले और कई अन्य घोटालों में कुल मिलाकर चार हजार करोड़ रुपये से अधिक का घपला करने में तीस नवंबर, 2009 से जेल में बंद थे.