रांची: हॉर्स ट्रेडिंग-2012 में अब तक आरोप गठन नहीं होने से सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जतायी है. आरोपी आरके अग्रवाल की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी का इजहार किया है.
सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने इस मामले में आरोप गठन के लिए सात फरवरी की तिथि निर्धारित की है. विशेष न्यायाधीश की अदालत ने इससे पहले आरोप गठन के लिए 22 जनवरी की तिथि निर्धारित की थी.
आरोपी आरके अग्रवाल की ओर से विशेष न्यायाधीश की अदालत में एक याचिका दायर कर यह सूचित किया गया कि वह आरोप गठन की कार्रवाई के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील कर रहा है, इसलिए फिलहाल आरोप गठन की कार्रवाई को स्थगित किया जाये. विचार के बाद न्यायालय ने इस मामले में आरोप गठन के लिए सात फरवरी की तिथि तय की. इसके बाद आरके अग्रवाल ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर आरोप गठन की कार्रवाई को चुनौती दी. छह फरवरी को सुनवाई के दौरान अदालत ने अब तक आरोप गठन नहीं होने पर नाराजगी जतायी. अदालत ने कहा कि आरोपी की जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान दो माह में आरोप गठन करने का निर्देश देते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी गयी थी.