रांची : देवघर कोषागार से 84 लाख रुपये की अवैध निकासी से जुड़े चारा घोटाले के मामले की सुनवाई कर रहे केंद्रीय जांच ब्यूरो के विशेष न्यायाधीश सीताराम प्रसाद काकलस्थानांतरण कर दिया गया.विशेष सीबीआई न्यायाधीश सीताराम प्रसाद को जिला न्यायाधीश पदोन्नत कर 3 फरवरी को ही लोहरदगा स्थानांतरित कर दिया गया था औरकलउन्हें रांची की अदालत से रिलीव भी कर दिया गया.
विशेष सीबीआई अदालत ने लालू को हर हाल में छह फरवरी को अपना बयान दर्ज कराने के निर्देश दे रखे हैं.चारा घोटाले के देवघर कोषागार से 84 लाख, 53 हजार रुपये की अवैध निकासी से जुड़े मामला संख्या आरसी 64ए-96 मामले में सीबीआई ने अपने गवाहों का बयान दर्ज करा दिया है और उनकी गवाही पूरी हो चुकी है. ऐसी स्थिति में आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत आरोपी का बयान अदालत के समक्ष दर्ज कराया जाता है.
लालू को इस मामले में अपना बयान 28 जनवरी को ही दर्ज कराना था लेकिन उन्होंने स्वास्थ्य खराब होने की बात कह कर अदालत से बयान दर्ज कराने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा था. विशेष अदालत नेकलभी वरिष्ठ आइएएस अधिकारी पूर्व पशुपालन सचिव के अरुमुगम का बयान दर्ज कराया.
इस बीच लालू के वकील प्रभात कुमार ने बताया कि पहले लालू का बयान छह फरवरी को ही दर्ज कराने का निर्देश अदालत ने दिया था लेकिन लालू के अनुरोध पर न्यायाधीश ने तिथि बदल कर सात फरवरी कर दी थी. अपना बयान दर्ज कराने के लिए लालू यादवकलदोपहर बाद यहां पहुंच भी गयेथे.