जमशेदपुर : पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की मां पर अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने गोविंदपुर थाने को सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत मामला दर्ज करने का आदेश दिया है. मामले में बिरसानगर निवासी जगमोहन सोय (मूल निवासी कुचाई) ने याचिका दायर कर अर्जुन मुंडा की मां के खिलाफ जाली दस्तावेज बनवाने का आरोप लगाया है. जगमोहन सोय का आरोप है कि अर्जुन मुंडा की मां का नाम सायरा सांडिल है ना कि सायरा मुंडा.
याचिका में कहा गया है कि सायरा सांडिल ने जमशेदपुर ब्लॉक ऑफिस से सायरा मुंडा के नाम से अपने बेटे अर्जुन मुंडा का गलत जाति प्रमाण पत्र बनवाया. सायरा सांडिल मूल रूप से तमड़िया जाति की हैं, जिसे राज्य सरकार की ओर से पिछड़े वर्ग की सूची में रखा गया है.
याचिका में कहा गया है कि इस कारण अर्जुन मुंडा का अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित खरसावां विधानसभा सीट से लड़ना पूरी तरह गलत है. जगमोहन का आरोप है कि जमशेदपुर बीडीओ ऑफिस से जारी प्रमाण पत्र में सायरा मुंडा ने खुद को घोड़ाबांधा का स्थायी निवासी बताया है, जबकि उनका परिवार मूल रूप से पश्चिम सिंहभूम के खूंटपानी ब्लॉक के दोपाई गांव के रहनेवाला है. दोपाई गांव के खतियान के अनुसार अर्जुन मुंडा के दादा का नाम भी चरन तमड़िया था.
* जमशेदपुर की अदालत ने याचिका के आधार पर गोविंदपुर थाने को दिया आदेश
* पिछड़ी जाति का होते हुए गलत दस्तावेज से गलत जाति प्रमाण पत्र बनवाने का आरोप
* कोर्ट का मामला है, हम कोर्ट में ही इन बातों का जवाब देंगे. हालांकि अभी तक यह मामला मेरे सामने नहीं आया है.
अर्जुन मुंडा, पूर्व मुख्यमंत्री
* अर्जुन मुंडा की मां ने गलत दस्तावेज के जरिये अपने बेटे का जाति प्रमाण पत्र बनवाया है. इसका राजनीतिक लाभ अर्जुन मुंडा को मिला.
जग मोहन सोय, याचिकाकर्ता
* हमें अभी तक कोर्ट का कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है, आदेश मिलते ही कोर्ट के निर्देशों का पालन किया जायेगा.
नंद किशोर साहू, ओसी, गोविंदपुर थाना