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बदल रहा नियम: राजधानी के केबल उपभोक्ता व सरकारी बाबू ध्यान दें

रांची: एक जनवरी से राजधानी की बड़ी आबादी केबल टीवी देखने से वंचित हो सकती है. केबल टीवी की नियामक संस्था ट्राई के निर्देश के अनुसार 31 दिसंबर तक सभी केबल ग्राहकों को अपने बारे में जानकारी केबल ऑपरेटर के पास जमा कर देना है. साथ ही पहचान पत्र व एड्रेस प्रूफ की कॉपी भी […]

रांची: एक जनवरी से राजधानी की बड़ी आबादी केबल टीवी देखने से वंचित हो सकती है. केबल टीवी की नियामक संस्था ट्राई के निर्देश के अनुसार 31 दिसंबर तक सभी केबल ग्राहकों को अपने बारे में जानकारी केबल ऑपरेटर के पास जमा कर देना है. साथ ही पहचान पत्र व एड्रेस प्रूफ की कॉपी भी देनी है. बड़ी संख्या में केबल उपभोक्ताओं ने आवेदन पत्र जमा नहीं किया है.

राजधानी में दो लाख केबल उपभोक्ता
राजधानी में लगभग दो लाख केबल ग्राहक हैं. इनमें से आधे से ज्यादा ग्राहकों ने अभी तक सीएएफ जमा नहीं किये हैं. वैसे कंपनियों का दावा है कि 60-70 प्रतिशत लोगों ने इन्हें जमा कर दिया है. 31 दिसंबर तक इस फार्म को जमा नहीं करने की स्थिति में 60-80 हजार ग्राहक नये साल में केबल टीवी का मजा नहीं ले पायेंगे. कईउपभोक्ताओं द्वारा स्थानीय केबल ऑपरेटर को फार्म दिया जा चुका है, लेकिन इन्हें जमा नहीं किया जा रहा है. ज्यादातर स्थानीय ऑपरेटर उपभोक्ताओं की वास्तविक संख्या बताना नहीं चाह रहे हैं. इसका खमियाजा भी उपभोक्ताओं को ही उठाना होगा.

सीएएफ फार्म भरना जरूरी
केबल उपभोक्ताओं के अपने केबल ऑपरेटर से सीएएफ (कस्टमर एप्लिकेशन फार्म) लेकर उसे भरना है. इसमें नाम, पता, मोबाइल संख्या आदि भर कर जमा करना है. साथ ही एड्रेस व आइडी प्रूफ भी देना होगा. इस फार्म को स्थानीय केबल ऑपरेटर मुख्य कंपनी के पास जमा करेगा. वहीं पर डेटा अपडेट होगा.

ट्राई के निर्देश के अनुसार 31 दिसंबर के बाद वैसे ग्राहकों के कनेक्शन कट जायेंगे, जिन्होंने सीएएफ आवेदन पत्र जमा नहीं कराये हैं. अभी समय है. ग्राहकों को इसे जल्द से जल्द अपने केबल ऑपरेटर के पास जमा कर देना चाहिए.

पार्थोसारथी चंद्रा

निदेशक, मंथन

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