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बलात्कार के मामले में व्यक्ति को 7 साल की सजा

साहिबगंज, झारखंड: झारखंड के साहिबगंज की एक अदालत ने बुधवार को बलात्कार के मामले के दोषी व्यक्ति को सात साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रभूषण सिंह ने 26 वर्षीय मनोज कुमार पांडे को आईपीसी की धारा 376 के तहत दोषी करार दिया और सात की जेल की सजा […]

साहिबगंज, झारखंड: झारखंड के साहिबगंज की एक अदालत ने बुधवार को बलात्कार के मामले के दोषी व्यक्ति को सात साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई.

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रभूषण सिंह ने 26 वर्षीय मनोज कुमार पांडे को आईपीसी की धारा 376 के तहत दोषी करार दिया और सात की जेल की सजा सुनाई.

अदालत ने दोषी पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माना नहीं देने पर उसे एक महीने के लिए और जेल में रहना पड़ेगा.

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