रांची: परिवहन शुल्क में वृद्धि करने की अधिसूचना गुरुवार को जारी हो गयी. कैबिनेट के फैसले के मुताबिक पूर्व में की गयी वृद्धि को कम किया गया है. सरकार ने पुराने परिवहन शुल्क में अधिकतम तीन गुणा वृद्धि करते हुए नया आदेश निकाला है.
हालांकि अधिसूचना की छपाई नहीं होने के कारण परिवहन विभाग ने उसे आम लोगों के लिए जारी नहीं किया है. विभागीय सूत्रों के मुताबिक अगले एक-दो दिनों में अधिसूचना का विधिवत प्रकाशन कर दिया जायेगा. मालूम हो कि अगस्त माह में सरकार ने परिवहन शुल्क में भारी वृद्धि की थी. ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों के विरोध के कारण मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आदेश की समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय कमेटी गठित की थी.
31 अगस्त तक बढ़े हुए दर से शुल्क नहीं मिले जाने का आदेश भी जारी किया था. कमेटी की रिपोर्ट पर 26 सितंबर को सरकार ने परिवहन शुल्क की वृद्धि में कटौती करते हुए नया शुल्क तय किया.
अब फैसले के 22 दिन बाद विभाग द्वारा अधिसूचना जारी की गयी. अधिसूचना का विधिवत प्रकाशन नहीं होने से यह साफ नहीं हो सका है कि एक सितंबर से 16 अक्तूबर तक ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों से किस दर पर शुल्क का भुगतान लिया जायेगा. उल्लेखनीय है कि कैबिनेट के फैसले और अधिसूचना जारी होने की तिथि तक ट्रांसपोर्ट व्यवसायी एक सितंबर की तिथि से ही बढ़े दर पर शुल्क भुगतान किया है.