रांची: राज्य सरकार ने जमीन रजिस्ट्री, सोसाइटी निबंधन, छात्रवृत्ति, पेंशन, इंदिरा आवास और बीपीएल नंबर पाने के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया है. गुरुवार को हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में इसका फैसला लिया गया. बैठक में मनरेगा, मिड डे मील व आंगनबाड़ी जैसी सेवाओं में आधार की अनिवार्यता ऐच्छिक घोषित कर दिया है. अर्थात जिन लोगों के पास आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है, वे भी इन सेवाओं का लाभ ले सकेंगे. इसके लिए उन्हें लिख कर देना होगा कि उनके पास आधार कार्ड नहीं है.
बीएयू के शिक्षकों की सेवानिवृत्ति उम्र बढ़ी : कैबिनेट ने यूजीसी के दिशा-निर्देश के अनुरूप बिरसा कृषि विवि के शिक्षकों की सेवानिवृत्ति उम्र 62 से बढ़ा कर 65 साल करने का फैसला किया है. इसका लाभ वैसे कर्मचारियों को नहीं मिलेगा, जो सेवानिवृत्ति के बाद पुनर्नियोजन के आधार पर कार्यरत हैं. बैठक में रांची शहरी जलापूर्ति योजना के पुनर्निरीक्षित प्राक्कलन की स्वीकृति दी.योजना की प्राक्कलित राशि 288.39 करोड़ रुपये बढ़ा कर 373.06 करोड़ कर दी गयी है.
आइएपी के तहत 17 जिलों के लिए 510 करोड़ रुपये के व्यय की स्वीकृति दी. 30 करोड़ रुपये प्रति जिला की दर से यह राशि विभिन्न प्रकार की विकास योजनाओं पर खर्च की जायेगी.
कैबिनेट ने सूचना आयोग, कर्मचारी आयोग को सचिवालय का संलगA कार्यालय घोषित करने का फैसला किया है. इससे अब इन कार्यालयों में भी सचिवालय के कर्मचारियों को पदस्थापित किया जा सकेगा. कालबद्ध प्रोन्नति और एसीपी, एमएसइपी में संपुष्टि की प्रक्रिया में बदलाव करते हुए यह काम विभागीय सचिव के स्तर पर ही कराने की सहमति दी गयी है. वित्त आयोग का नोडल विभाग पंचायती राज के बदले वित्त विभाग करने का फैसला किया गया है. जल संसाधन मंत्री को जल संसाधन विकास सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में नामित करने का फैसला किया गया. पहले विकास आयुक्त इसके अध्यक्ष हुआ करते थे. अब वह इसके उपाध्यक्ष होंगे.
इन सेवाओं के लिए आधार वांछनीय
नियोजनालय में निबंधन के लिए, इंश्यूरेंस बीमा सह पेंशन योजना के लिए, आइटीआइ में नामांकन और परीक्षा प्रमाण पत्र के लिए, स्कूल-कॉलेज में नामांकन के लिए, मिड डे मील के लिए, विश्वविद्यायों की परीक्षा में निबंधन के लिए, जेपीएससी-जेएसएससी में परीक्षा के निबंधन के लिए, मनरेगा, विवेकानंद नि:शक्त योजना के लिए, आइसीडीएस लाभुक के लिए, आंगनबाड़ी सेविका के लिए
कैबिनेट के अन्य फैसले
– जन वितरण प्रणाली के दुकानदार की मृत्यु पर अनुकंपा के आधार पर उनके आश्रितों को दुकान हस्तांतरित किया जायेगा
– मांडू में 19.04 एकड़ जमीन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को देने का फैसला
– स्वास्थ्य निदेशक (शोध) शिवशंकर बिरूआ को अनिवार्य सेवानिवृत्ति
– आठ डॉक्टरों की नियुक्ति की घटनोत्तर स्वीकृति
– जलापूर्ति/सिवरेज के लिए एक हेक्टेयर जमीन हस्तांतरित करने का अधिकार उपायुक्त को
– जनसेवक नियुक्ति नियमावली में संशोधन. उपायुक्त के बदले डीडीसी नियुक्ति पदाधिकारी होंगे
– झारखंड संपत्ति कर पर्षद अपील नियमावली की स्वीकृति
– दुमका जिला अंतर्गत रामगढ़ से हंसडीहा पथ आरइओ से पथ निर्माण को हस्तांतरित और मजबूतीकरण और चौड़ीकरण के लिए 41 करोड़ की स्वीकृति
– शीतकालीन सत्र में पेश किये गये सीएजी की रिपोर्ट, अनुपूरक बजट, सार्वजनिक क्षेत्रों की ऑडिट रिपोर्ट की घटनोत्तर स्वीकृति