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चार हत्याराें को उम्रकैद, जुर्माना भी लगा

रांची: एजेसी टी हसन की अदालत ने हत्या मामले में चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनायी है. जिन्हें सजा मिली उनमें चिंतामणि सिंह, रूपलाल सिंह, धनेश्वर सिंह अौर मनमोहन सिंह शामिल हैं. सभी पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. जुर्माने की राशि जमा नहीं करने की स्थिति […]

रांची: एजेसी टी हसन की अदालत ने हत्या मामले में चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनायी है. जिन्हें सजा मिली उनमें चिंतामणि सिंह, रूपलाल सिंह, धनेश्वर सिंह अौर मनमोहन सिंह शामिल हैं. सभी पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. जुर्माने की राशि जमा नहीं करने की स्थिति में अतिरिक्त सजा काटनी होगी.

गौरतलब है कि बेड़ो थाना क्षेत्र में वर्ष 2012 में जमीन विवाद में भौआ मुंडा नामक व्यक्ति की हत्या की गयी थी. मामले में मृतक के पुत्र डहरू मुंडा ने बयान दर्ज कराया था कि 22 अगस्त 2012 को डहरू मुंडा एवं उसके पिता भौआ मुंडा सुबह आठ बजे एक विवादित खेत को जोतने के लिए गये थे. थोड़ी देर बाद डहरू अपने पिता को वहां छोड़कर चला गया.

सुबह नौ बजे उक्त चारों आरोपी टांगी एवं लाठी से लैस होकर वहां पहुंचे और भौआ मुंडा पर हमला कर दिया. इससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया था. इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी. मामले को लेकर बेड़ो थाना में मामला दर्ज किया गया. इस वाद में अभियोजन की ओर से सात लोगों की गवाही दर्ज की गयी.

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