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रांची : जेल अधीक्षक व जेलर पर गैर कानूनी कार्य करने का आरोप
रांची : बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा, होटवार में 31 दिसंबर 2014 से 16 दिसंबर 2016 तक हत्या के आरोप में बंद सजायाफ्ता बंदी कुमार अचुतानंद उर्फ बबलू कुमार ने गैर कानूनी कार्य करने का आरोप जेल अधीक्षक अशोक चौधरी व जेलर चंद्रशेखर प्रसाद सुमन पर लगाया है. गिरिडीह के शीतलपुर, सिरसिया निवासी अचुतानंद उर्फ बबलू […]
रांची : बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा, होटवार में 31 दिसंबर 2014 से 16 दिसंबर 2016 तक हत्या के आरोप में बंद सजायाफ्ता बंदी कुमार अचुतानंद उर्फ बबलू कुमार ने गैर कानूनी कार्य करने का आरोप जेल अधीक्षक अशोक चौधरी व जेलर चंद्रशेखर प्रसाद सुमन पर लगाया है.
गिरिडीह के शीतलपुर, सिरसिया निवासी अचुतानंद उर्फ बबलू कुमार का कहना है कि पुंदाग में उसकी पांच डिसमिल जमीन है़ जब वह जेल में बंद था, तो उसके नाम से आठ अगस्त 2016 को एक बंदी आवेदन पत्र भेजा गया था. उसे जेल अधीक्षक ने अभिप्रमाणित किया था़
उस आवेदन पत्र के माध्यम से उसकी पुंदाग वाली जमीन अशोक चौधरी व चंद्रशेखर प्रसाद सुमन अपने नाम से रजिस्ट्री कराना चाहते थे. इसके लिए जेल अधीक्षक ने जिला उप निबंधक को जेल में बुलाया था़
बबलू कुमार का कहना है कि ऐसा सोची-समझी साजिश के तहत किया गया. यह जानकारी कोर्ट में पेशी के दौरान अचुतानंद उर्फ बबलू कुमार काे मिली थी. कुछ दिन के बाद उसकी जमानत होने पर उन्होंने इस बात की जानकारी आरटीआइ से मांगी. आरटीआइ से सारी जानकारी मिलने के बाद बबलू कुमार ने इस संबंध में गृह सचिव व जेल आइजी को जांच के लिए आवेदन दिया है़
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