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हर्षु सिंह हत्याकांड: झारखंड हाइकाेर्ट में केस डायरी नहीं हो सकी पेश, पुलिस अाैर सीआइडी को दिया गया समय

रांची. झारखंड हाइकोर्ट में मंगलवार को समरवीर सिंह उर्फ हर्षु सिंह हत्याकांड मामले में दायर क्रिमिनल रिट याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत ने मामले की सुनवाई की. पलामू पुलिस व सीआइडी द्वारा अब तक की गयी जांच से संबंधित केस डायरी प्रस्तुत नहीं की जा सकी. इसके लिए समय देने का […]

रांची. झारखंड हाइकोर्ट में मंगलवार को समरवीर सिंह उर्फ हर्षु सिंह हत्याकांड मामले में दायर क्रिमिनल रिट याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत ने मामले की सुनवाई की. पलामू पुलिस व सीआइडी द्वारा अब तक की गयी जांच से संबंधित केस डायरी प्रस्तुत नहीं की जा सकी.

इसके लिए समय देने का आग्रह किया गया. अदालत ने आग्रह स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए सात अगस्त की तिथि निर्धारित की. प्रार्थी की अोर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने पैरवी की.

उल्लेखनीय है कि दायर याचिका में कहा गया है कि हर्षु सिंह की हत्या 18 अप्रैल 2009 की रात में गोली मार कर की गयी थी. इस मामले की जांच पलामू पुलिस कर रही थी. जांच से असंतुष्ट होने के बाद सीआइडी को इसकी जिम्मेवारी साैंपी गयी. पूर्व में सीआइडी की अोर से मामले की जांच की स्टेट रिपोर्ट हाइकोर्ट में साैंपी गयी, जिसमें कहा गया कि पांकी के विधायक स्वर्गीय विदेश सिंह के पुत्र देवेंद्र कुमार सिंह उर्फ बिटू सिंह सहित चार अन्य पर हत्याकांड में संलिप्तता के सबूत मिले हैं. जांच जारी है. प्रार्थी करण सिंह ने क्रिमिनल रिट याचिका दायर की है. प्रार्थी व उनके पिता इस मामले के चश्मदीद गवाह हैं. उन्होंने अपनी सुरक्षा की गुहार भी लगायी है.

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