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वायु प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन करने पर NCRTC पर लगा 50 लाख रुपये का जुर्माना : मंत्री गोपाल राय

नयी दिल्ली : दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर सरकार काफी सख्त कदम उठा रही है. दक्षिणी दिल्ली में निर्माण परियोजनाओं का निरीक्षण के दौरान प्रदूषण नियंत्रण के लिए धूल नियंत्रण उपाय नहीं किये जाने को लेकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

नयी दिल्ली : दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर सरकार काफी सख्त कदम उठा रही है. दक्षिणी दिल्ली में निर्माण परियोजनाओं का निरीक्षण के दौरान प्रदूषण नियंत्रण के लिए धूल नियंत्रण उपाय नहीं किये जाने को लेकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

मालूम हो कि दक्षिणी दिल्ली के नेताजी नगर और कस्तूरबा नगर में एनसीआरटीसी की ओर से बनाये जा रहे रैपिड मेट्रो के भवन निर्माण का निरीक्षण करने के लिए रविवार को दिल्ली के भवन नेताजी नगर और कस्तूरबा नगर में विध्वंस स्थलों का निरीक्षण करने पहुंचे पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने एनसीआरटीसी पर धूल नियंत्रण उपाय नहीं किये जाने को लेकर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. साथ ही उन्होंने इसे सरकार के प्रदूषण नियंत्रण के निर्देशों का उल्लंघन बताया.

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि ”युद्ध, प्रदूषण के विरुद्ध. अभियान के तहत आज नेताजी नगर, कस्तूरबा नगर, एनसीआरटीसी और नौरोजी नगर निर्माण एवं ध्वस्तीकरण स्थलों का दौरा किया. आईएनए के पास के निर्माणकार्य स्थल पर एनसीआरटीसी विकास सदन में प्रदूषण से संबंधित भारी अनियमितताएं पायी गयीं. डीपीसीसी को 50 लाख का जुर्माना लगाने के निर्देश दिये गये हैं.” साथ ही उन्होंने कहा कि वायु प्रदूषण के प्रति ऐसी लापरवाही बरदाश्त नहीं की जायेगी.

उन्होंने कहा कि ”इस साइट को एक और एंटी-स्मॉग गन की जरूरत है और जब तक इसे खरीदा नहीं जाता, तब तक काम बंद रहेगा.” उन्होंने कहा कि ”सम-विषम एक आपातकालीन उपाय है. सरकार प्रदूषण नियंत्रित करने की कोशिश में कदम उठा रही है. इसके बावजूद, अगर परिस्थितियां अब भी बनी हुई हैं, तो सरकार स्थिति का आकलन कर जरूरी उपाय करेगी.

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