29.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Trending Tags:

Advertisement

दिल्ली शराब घोटाला: मनीष सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई पूरी, 26 अप्रैल को जमानत पर फैसला

दिल्ली शराब घोटाला मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की ईडी (ED) केस में दाखिल जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई. राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है.

Delhi Liquor Scam: दिल्ली शराब घोटाला मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की ईडी (ED) केस में दाखिल जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई. राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट अब 26 अप्रैल को मनीष सिसोदिया की जमानत पर फैसला सुनाएगी. सुनवाई के दौरान ईडी के वकील ने जमानत का विरोध किया. ईडी के वकील ने एक पुराने फैसले को सामने रखते हुए कहा कि कोर्ट को इस स्टेज पर जमानत नहीं देनी चाहिए.

सुनवाई के दौरान सिसोदिया के वकील ने कोर्ट में दी ये दलील

कोर्ट में सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा, ईडी का काम ये बताना नहीं है कि जीओएम और कैबिनट में क्या हुआ? बल्कि, ईडी को यह बताना चहिए कि अगर कोई अपराध हुआ है तो इससे किसको फायदा पहुंचा है. मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा, सिर्फ अनुमानों के आधार पर उन्हें हिरासत में नहीं रखा जा सकता है. उनके खिलाफ कोई मनी लांड्रिंग का मामला नहीं बनता है. दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम के वकील ने कहा, क्या कोर्ट ये कह सकता है कि टेंडर के लिए लॉटरी क्यों निकाली गई? टेंडर के लिए बोली क्यों नहीं लगाई गई? अगर पूर्व उपमुख्यमंत्री ने किसी अधिकारी से कानून के अनुसार काम करने को कहा था तो इसमें अपराध कहां से हो गया.

मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को किया गया था गिरफ्तार

इससे पहले, सोमवार को दिल्ली की एक विशेष अदालत ने इस मामले में सीबीआई और ईडी की ओर से दायर भ्रष्टाचार और धनशोधन मामलों में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत अवधि बढ़ा दी थी. सीबीआई मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 27 अप्रैल तक और ईडी मामले में 29 अप्रैल तक बढ़ा दी गई थी. बताते चलें कि दिल्ली के आबकारी नीति मामले की जांच के सिलसिले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें