Delhi Excise Policy Case: अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से झटका, गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

Delhi Excise Policy Case: दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर मंगलवार को फैसला सुना दिया है.

Delhi Excise Policy Case: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से निराशा हाथ लगी है. कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को कानूनी तौर पर सही बताया. अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के अलावा प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) की हिरासत में भेजे जाने को भी चुनौती दी थी. ईडी की हिरासत के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को 15 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और वर्तमान में वह तिहाड़ जेल में बंद हैं.

कोर्ट ने माना, अरविंद केजरीवाल ने दूसरों के साथ मिलकर साजिश रची

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा, ईडी द्वारा एकत्र की गई सामग्री से पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल ने दूसरों के साथ मिलकर साजिश रची. कोर्ट ने कहा, यदि आप क्षमा की प्रक्रिया पर संदेह करते हैं. तो आप न्यायाधीश पर दोषारोपण कर रहे हैं.

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को विशेषाधिकार नहीं: हाईकोर्ट

दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा, किसी को कोई विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता. न्यायाधीश कानून से बंधे हैं, राजनीति से नहीं. निर्णय कानूनी सिद्धांतों के आधार पर लिखे जाते हैं, न कि राजनीतिक संबद्धताओं के आधार पर. दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, कोर्ट के सामने जो मुद्दा है वह राजनीतिक दलों के नहीं, बल्कि जांच एजेंसी के मुद्दों पर विचार करता है. कोर्ट को निष्पक्ष होना चाहिए और कानून के अनुसार मामले का फैसला करना चाहिए.

कोर्ट ने कहा, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया

दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला पढ़ते हुए कहा, ईडी ने अरविंद केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार की है. ईडी के पास पर्याप्त सामग्री थी जिसके कारण उन्हें केजरीवाल को गिरफ्तार करना पड़ा. केजरीवाल के जांच में शामिल न होने, उनके द्वारा की गई देरी का असर न्यायिक हिरासत में बंद लोगों पर भी पड़ा.

अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के समय पर उठाया था सवाल

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एजेंसी द्वारा उनकी गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाया था. उन्होंने कहा था कि यह लोकतंत्र, निष्पक्ष चुनाव और समान अवसर सहित संविधान की बुनियादी संरचना का उल्लंघन है. इधर ईडी ने याचिका का विरोध किया और दलील दी कि केजरीवाल चुनाव के आधार पर गिरफ्तारी से छूट का दावा नहीं कर सकते क्योंकि कानून उन पर और किसी भी आम नागरिक पर समान रूप से लागू होता है.

ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को कियया था गिरफ्तार

ईडी ने आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था. ईडी की हिरासत की अवधि समाप्त होने पर निचली अदालत में पेश किए जाने के बाद आप नेता को एक अप्रैल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति को तैयार करने और क्रियान्वित करने में कथित भ्रष्टाचार और धन शोधन से संबंधित है. यह नीति रद्द की जा चुकी है.

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लेखक के बारे में

अरबिंद कुमार मिश्रा वर्तमान में प्रभात खबर डिजिटल में एक अनुभवी पत्रकार के रूप में कार्यरत हैं. अप्रैल 2011 से संस्थान का हिस्सा रहे अरबिंद के पास पत्रकारिता के क्षेत्र में बतौर रिपोर्टर और डेस्क एडिटर 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क की जिम्मेदारी संभालने के साथ-साथ एक पूरी शिफ्ट का नेतृत्व (Shift Lead) भी कर रहे हैं. विशेषज्ञता और अनुभव अरबिंद की लेखनी में खबरों की गहराई और स्पष्टता है. उनकी मुख्य विशेषज्ञता इन क्षेत्रों में है. राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मामले: वैश्विक राजनीति और देश की बड़ी घटनाओं पर पैनी नजर. खेल पत्रकारिता: झारखंड में आयोजित 34वें नेशनल गेम्स से लेकर JSCA स्टेडियम में हुए कई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव. झारखंड की संस्कृति: राज्य की कला, संस्कृति और जनजातीय समुदायों की समस्याओं और उनकी जीवनशैली पर विशेष स्टोरीज. पंचायतनामा: ग्रामीण विकास और जमीनी मुद्दों पर 'पंचायतनामा' के लिए विशेष ग्राउंड रिपोर्टिंग. करियर का सफर प्रभात खबर डिजिटल से अपने करियर की शुरुआत करने वाले अरबिंद ने पत्रकारिता के हर आयाम को बखूबी जिया है. डिजिटल मीडिया की बारीकियों को समझने से पहले उन्होंने आकाशवाणी (All India Radio) और दूरदर्शन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में एंकरिंग के जरिए अपनी आवाज और व्यक्तित्व की छाप छोड़ी है. शिक्षा और योग्यता UGC NET: अरबिंद मिश्रा ने यूजीसी नेट (UGC NET) उत्तीर्ण की है. मास्टर्स (MA): रांची यूनिवर्सिटी के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग से एमए की डिग्री. ग्रेजुएशन: रांची यूनिवर्सिटी से ही मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में स्नातक.

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