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अतुल कानन हत्याकांड का होगा स्पीडी ट्रायल

हाजीपुर. पूर्व मंत्री मोती लाल कानन के पुत्र अतुल कानन हत्याकांड के दोषी अभियुक्तों के खिलाफ स्पीडी ट्रायल होगा. पुलिस अधीक्षक सुरेश प्रसाद चौधरी ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश को इस हत्याकांड के अनुसंधान का आरोप पत्र सौंप दिया है. आरोप पत्र में एसपी ने अनुसंधान के क्रम में हत्याकांड दोषी पाये गये राजू कुमार, […]

हाजीपुर. पूर्व मंत्री मोती लाल कानन के पुत्र अतुल कानन हत्याकांड के दोषी अभियुक्तों के खिलाफ स्पीडी ट्रायल होगा. पुलिस अधीक्षक सुरेश प्रसाद चौधरी ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश को इस हत्याकांड के अनुसंधान का आरोप पत्र सौंप दिया है. आरोप पत्र में एसपी ने अनुसंधान के क्रम में हत्याकांड दोषी पाये गये राजू कुमार, संजय कुमार उर्फ लाला, सुनील कुमार, अतुल कानन की पत्नी शालिनी कुमारी तथा उसके प्रेमी अभिषेक उर्फ छोटू के खिलाफ स्पीडी ट्रायल चलाने का अनुरोध किया है. एसपी ने कहा कि अतुल हत्याकांड में सभी अभियुक्तों के खिलाफ पुलिस को पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं. यह साक्ष्य यह साबित करते हैं कि अतुल कानन की हत्या सुनियोजित थी. आरोप पत्र में एसपी ने यह उल्लेख किया है कि हत्याकांड के बाद पुलिसिया तफतीश में घटना स्थल का निरीक्षण, मोबाइल के सीडीआर, जब्ती सूची, अभियुक्तों के स्वीकारोक्ति बयान से यह बात सामने आयी कि अतुल कानन की पत्नी शालिनी के प्यार में अभिषेक कुमार उर्फ छोटू ने अपने साथियों के साथ एक षड्यंत्र रचा एवं पटना से हाजीपुर आकर संजय कुमार उर्फ लाला द्वारा गोली मार कर उसकी हत्या कर दी गयी. सभी अभियुक्तों ने इस कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर तथा मृतक के साले बिट्टू ने अभियुक्तों की पहचान भी कर ली. बताते चलें कि विगत आठ जून को नगर के डाकबंगला रोड पर अतुल कानन की गोली मार कर तब हत्या कर दी गयी थी, जब वह अपने साले बिट्टू के साथ अपने घर लौट रहे थे. इस मामले में नौ जून को नगर थाना कांड संख्या 332/13 के तहत अतुल के पिता एवं पूर्व मंत्री मोती लाल कानन ने हाजीपुर के विधायक नित्यानंद राय समेत दो अन्य अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. आरोप पत्र में एसपी ने सभी अभियुक्तों को धारा 302/120 बी/ 34 तथा 27 आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाया है.

विधायक को नहीं मिली है क्लीन चिट

हाजीपुर. पूर्व मंत्री मोती लाल कानन के पुत्र अतुल कानन हत्याकांड में पुलिस ने न्यायालय में भले ही पांच आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करते हुए न्यायालय से स्पीडी ट्रायल चलाने का अनुरोध किया है, लेकिन इस मामले में मृतक के पिता की ओर से दायर प्राथमिकी में आरोपित हाजीपुर के विधायक को पुलिस ने क्लीन चिट नहीं दी है. हत्याकांड के मामले में पुलिस ने इस पर चुप्पी साधते हुए अनुसंधान जारी रहने की बात कही है. एसपी ने स्वयं इस हत्याकांड मामले में प्राथमिक आरोपितों के खिलाफ न्यायालय को समर्पित आरोप पत्र में स्थानीय विधायक के खिलाफ अनुसंधान जारी रखने की जानकारी दी है. ज्ञात हो कि 8 जून को घर के समीप ही पूर्व मंत्री के पुत्र अतुल कानन की हत्या कर दी गयी थी. जिसमें स्व अतुल के पिता पूर्व मंत्री श्री कानन ने स्थानीय भाजपा विधायक नित्यानंद राय को हत्या का मुख्य आरोपित बनाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराया था.

लेकिन बाद में पुलिस ने अपने तत्काल अनुसंधान में उन्हें बरी करते हुए अनुसंधान को दूसरी ओर मोड़ दिया. पुलिस के अनुसार मामला प्रेम प्रसंग का बताया गया.

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