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‘वंचित परिवारों को शीघ्र मिलेगा कार्ड’

हाजीपुर: राशन कार्ड में दावा आपत्ति का निष्पादन शीघ्र कराया जायेगा. उल्लेखनीय है कि कुछ माह पूर्व सभी प्रखंडों में दो चरणों में सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना में वैसे छूटे परिवारों का नाम जोड़ने एवं योग्य परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड उपलब्ध कराने हेतु आवेदन प्राप्त किया गया […]

हाजीपुर: राशन कार्ड में दावा आपत्ति का निष्पादन शीघ्र कराया जायेगा. उल्लेखनीय है कि कुछ माह पूर्व सभी प्रखंडों में दो चरणों में सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना में वैसे छूटे परिवारों का नाम जोड़ने एवं योग्य परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड उपलब्ध कराने हेतु आवेदन प्राप्त किया गया था. प्रथम चरण में प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच की कार्रवाई पूरी कर ली गयी है.

जांच की सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने के पश्चात भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रलय से मंजूरी मिलने के बाद लगभग 10 हजार 896 परिवार राशन कार्ड हेतु योग्य पाये गये हैं. इसकी सूची एनआइसी के सॉफ्टवेयर से प्राप्त की गयी है. तकनीकी गड़बड़ियों के कारण राशन कार्ड छपाई में विलंब हुआ है, लेकिन अब तकनीकी गड़बड़ियां दूर कर ली गयी हैं और 10 हजार 896 राशन कार्ड की छपाई की कार्रवाई की जा रही है और बहुत जल्द ही राशन कार्ड का वितरण किया जायेगा. द्वितीय चरण में एक लाख 72 हजार 077 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ आवेदन पूर्व में भी प्राप्त हुए थे. उनकी स्क्रूटनी के बाद योग्य सभी आवेदन पत्रों की जांच की जा रही है. जांच के बाद इसे सीओटीएस पर अपलोड किया जायेगा.

बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग से अनुमोदन के पश्चात भारत सरकार के अनुमोदन हेतु भेजा जायेगा. भारत सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद योग्य परिवारों को राशन कार्ड निर्गत किया जायेगा. जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि आवेदन पत्रों के जांच की प्रक्रिया जटिल होने के कारण थोड़ा समय लग रहा है.

शीघ्र ही इस कार्य को पूरा कर लिया जायेगा. खाद्य सुरक्षा कानून के तहत बढ़े हुए परिवारों के लिए आवंटन की मांग की जायेगी. अभी मार्च से जुलाई तक कुल 292396.60 एवं 438594.90 क्विंटल क्रमश: गेहूं एवं चावल का उठाव किया गया है. एफसीआइ द्वारा समय पर खाद्यान्न उपलब्ध नहीं कराने के कारण समय पर उठाव में विलंब हुआ है. विस्तारित अवधि में एफसीआइ गोदाम में उपलब्ध खाद्यान्न एवं रैक के द्वारा उपलब्ध कराये गये खाद्यान्न का उठाव विभिन्न योजनाओं के तहत किया जा चुका है.

जन वितरण प्रणाली के विक्रेता के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के तहत वितरण किया जा रहा है. माह मार्च, अप्रैल और मई का वितरण लगभग किया जा चुका है. जून एवं जुलाई का भी उठाव जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं द्वारा किया जा रहा है. जिलाधिकारी द्वारा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी को सतत निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है, ताकि खाद्यान्न का विचलन नहीं हो सके.

यदि विचलन अथवा कालाबाजारी का मामला प्रकाश में आता है तो ऐसे मामले में संबंधित विक्रेताओं के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जायेगी. वैशाली जिले में सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 के आधार पर कुल सर्वेक्षित परिवारों की संख्या छह लाख 32 हजार 987 एवं कुल जनसंख्या 34 लाख 95 हजार 249 है. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत पात्र परिवारों की संख्या पांच लाख 10 हजार 572 एवं कुल जनसंख्या 27 लाख 42 हजार 619 है, जिनमें पात्र चार लाख 25 हजार 960 एवं कुल जन संख्या 23 लाख 31 हजार 682 को राशन कार्ड उपलब्ध कराया गया है.

प्रति व्यक्ति दो किलोग्राम गेहूं एवं तीन किलोग्राम चावल की दर से कुल पांच किलोग्राम खाद्यान्न जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के माध्यम से मार्च ,2014 से ही उपलब्ध कराया जा रहा है. गेहूं की दर दो रुपये व चावल की दर तीन रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित है. अंत्योदय परिवारों की संख्या 84 हजार 612 को अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत 14 किलोग्राम गेहूं एवं 21 किलोग्राम चावल कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति कार्ड उपलब्ध कराया जा रहा है. गेहूं की दर दो रुपये प्रति किलोग्राम एवं चावल की दर तीन रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित है.

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