सीवान : तीसरी बार भाकपा माले विधायक सत्यदेव राम के जमानत आवेदन की सुनवाई करते हुए पटना हाइकोर्ट के न्यायाधीश जितेंद्र मोहन शर्मा ने तृतीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार से मुकदमे की अद्यतन जानकारी मांगी है. न्यायाधीश श्री शर्मा ने यह भी जानना चाहा कि यहां लंबित मुकदमे कितने दिन में निष्पादित होंगे.
मंगलवार को सुनवाई के दौरान माले विधायक सत्यदेव राम व माले नेता अमरजीत कुशवाहा की कोर्ट में पेशी नहीं होने के कारण आरोप गठन कि प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी. बताते चले कि चिल्हमारवा दोहरा हत्याकांड में एडीजे तीन की अदालत में आरोप गठन के लिए कार्रवई चल रही है. आरोप गठन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद साक्ष्य की प्रक्रिया आरंभ होगी. इधर मंगलवार को सुनवाई के दौरान माले विधायक सत्यदेव राम व माले नेता अमरजीत कुशवाहा की कोर्ट में पेशी नहीं होने के कारण आरोप गठन कि प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी. सुनवाई के दौरान मंडल कारा अधीक्षक ने कोर्ट में बताया कि सत्यदेव राम विधानसभा सत्र में शामिल होने के लिए गये हैं. दूसरी तरफ अमरजीत कुशवाहा को जिला प्रशासन द्वारा भागलपुर केंद्रीय कारा भेजा गया है.
इस कारण श्री कुशवाहा को पेशी के लिये कोर्ट में हाजिर नहीं किया जा सका. एडीजे तीन के कोर्ट द्वारा मंडल कारा अधीक्षक को अमरजीत कुशवाहा की पेशी के लिए बार-बार पत्र भेजा गया. लेकिन काराधीक्षक द्वारा श्री कुशवहा को कोर्ट में हाजिर नहीं किया जा रहा है. इस कारण आरोप गठन कि प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है. ज्ञत हो कि 6 जुलाई 2013 को भाकपा माले विधायक सत्यदेव राम, माले नेता अमरजीत कुशवाहा, लौरिक राम, विश्राम मांझी, उदय भान राम, मुन्ना राम, राम किशुन राम, दिनेश राम, छोटेलाल शर्मा व अनील राम पर गुठनी थाने के बेलउर निवासी अमर सिंह के पुत्र राजनरायण सिंह उर्फ राजू सिंह, सोहगरा निवासी मुकेश सिंह को गोली मार कर हत्या करने का आरोप है.