सीवान : पूर्व मुखिया शंकर यादव पर जानलेवा हमला के मामले में गुरुवार को पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन को विशेष अदालत सह एडीजे वन विनोद शुक्ल की अदालत में पेश किया गया. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पूर्व सांसद की सीधे तिहाड़ जेल से पेशी हुई. इस दौरान कांड के सह अभियुक्त के पेश नहीं होने पर आरोप गठन की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई.
जीरादेई थाने के ओझा बढ़या गांव के पूर्व मुखिया शंकर यादव की गोली मार कर बदमाशों ने हत्या का प्रयास किया था. इस मामले में घायल शंकर की शिकायत पर पुलिस ने पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन समेत अन्य पर प्राथमिकी दर्ज की. अब इस मामले की सुनवाई मंडल कारा में गठित विशेष अदालत में चल रही है. इसके तहत कोर्ट में मो. शहाबुद्दीन व अन्य सह अभियुक्तों के आरोप गठन के लिए पेशी होनी थी. निर्धारित समय पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत पूर्व सांसद पेश हुए.
वहीं, दोनों सह अभियुक्त उपस्थित नहीं हुए. इसके चलते आरोप गठन की प्रक्रिया नहीं पूरी हुई. कोर्ट ने सह अभियुक्तों को अगली तिथि पर सदेह उपस्थित होने का निर्देश दिया है. कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजन के तरफ विशेष लोक अभियोजक जयप्रकाश सिंह व सहायक अभियोजक रघुवर सिंह तथा बचाव पक्ष की तरफ से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ.