सीवान : मंगलवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश पंचम मो. एजाजुद्दीन की अदालत ने जानलेवा हमले के मामले में आरोपित को दोषी ठहराया. हुसैनगंज थाना क्षेत्र के पकवलिया गांव में तेरह वर्ष हुई इस घटना में कोर्ट का यह फैसला आया है. जबरन बकरा मांगने व नहीं देने पर कट्टे से फायर कर आरोपित उपेंद्र चौधरी ने गंभीर रूप से घायल कर दिया था.पुलिस के मुताबिक, पकवलिया निवासी फुलेना चौधरी अपनी भैंस व बकरा चरा रहा था.
इस दौरान खेत में पहुंचे गांव के ही उपेंद्र चौधरी ने जबरन फुलेना से बकरा मांगने लगा. इसका फुलेना ने विरोध किया. इस पर अचानक अपने कमर में रखे कट्टे से उपेंद्र ने फायर कर दिया. इससे गोली लगते ही वह गिर पड़ा. उसे घायल अवस्था में लोगों ने तत्काल फुलेना को सदर अस्पताल में भरती कराया, जहां उसका इलाज कराया गया. फुलेना के बयान पर हुसैनगंज पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया. इसमें कोर्ट में तेरह वर्ष तक चल कार्रवाई के बाद यह फैसला आया है. इसमें कोर्ट ने उपेंद्र को दोषी माना है. साथ ही अगली सुनवाई की तिथि 5 मई को सजा सुनायी जायेगी.