सीवान : मंगलवार को सीजेएम अरविंद सिंह की अदालत ने छपरा मंडल कारा के अधीक्षक को एक अभियुक्त को कोर्ट में पेश न किये जाने के मामले में शोकॉज जारी किया. मालूम हो कि भगवानपुर हाट थाने के मलमलिया मोड़ पर चोरी के पिकअप वाहन की खरीद-फरोख्त के मामले में रवींद्र शर्मा अभियुक्त है. यह एक अन्य मामले में छपरा मंडल कारा में बंद है.
रवींद्र सारण जिले के एकमा थाने के रीठ गांव का रहनेवाला है. इसके खिलाफ भगवानपुर थाने में कांड संख्या 24/11 दर्ज है. इस मामले में सीजेएम कोर्ट में पेशी के लिए कई बार छपरा मंडल कारा अधीक्षक को कोर्ट द्वारा पत्र भेजा गया था. इसके बाद भी अभियुक्त को कोर्ट में पेश नहीं कराया गया. इसे संज्ञान में लेते हुए सीजेएम की न्यायालय ने मंडल कारा के अधीक्षक को नोटिस भेज कर जवाब तलब किया है. अभियुक्त की पेशी नहीं होने से कोर्ट की कार्रवाई बाधित है.