सीवान : एसीजेएम तीन अंकुर गुप्ता ने बालु लदा ट्रक को आदेश के बाद भी न छोड़ने पर महाराजगंज थानेदार को शो कॉज किया है. इस मामले में कोर्ट ने विधि की अवज्ञा करने के मामले में आइपीसी की धारा 166 के तहत कार्रवाई करने की चेतावनी दी है. मालूम हो कि महाराजगंज थाना क्षेत्र में बालू लदे 21 ट्रक पुलिस 2 फरवरी 2016 को बरामद किये गये थे. इन्हें सीज करते हुए 10 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.
इस मामले की एसीजेएम तीन अंकुर गुप्ता के कोर्ट ने ट्रक को मुक्त करने का निर्देश दिया था. इसके बाद भी थानेदार ने ट्रक रिलीज नहीं किया. साथ ही उन ट्रकों के मामले में पुलिस ने अन्य धाराओं में अतिरिक्त दो और मुकदमा दर्ज किया. साथ ही पहले के मामले से संबंधित जब्ती सूची को बाद के मुकदमे में भी दरसाया. इसके बाद उक्त मामलों में रिमांड के लिए कोर्ट में अर्जी दी. इसे कोर्ट ने खारिज कर दिया. इसके बाद कोर्ट ने ट्रक रिलीज नहीं करने पर थानेदार के खिलाफ कारणपृच्छा जारी की है. साथ ही लापरवाही के मामले में आइपीसी की धारा 166 के तहत कार्रवाई करने का आदेश देने की चेतावनी दी है.
इस संबंध में पूछे जाने पर थानाध्यक्ष देव किशोर प्रसाद ने कहा कि कोर्ट के आदेश का सम्मान किया जायेगा. हालांकि उन्होंने कहा कि पूर्व के थानाध्यक्ष के कार्यकाल से जुड़ा मामला है.