सीवान : बुधवार को सीजेएम कोर्ट में गवाही के लिए पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन पेश नहीं हुए. मो. शहाबुद्दीन ने मंडल कारा से ही कोर्ट में आवेदन देकर एक समाचार पत्र के खिलाफ मानहानि का परिवाद दायर किया था. इसमें कोर्ट में यह वाद गवाही की प्रक्रिया में लंबित है. इसके तहत उन्हें कोर्ट में गवाही देने के लिए आना था.
मंडल कारा से दिसंबर 2014 में कोर्ट परिवाद पूर्व सांसद ने दायर किया था. इसके बाद से ही सुनवाई की प्रक्रिया चल रही है. इसके तहत मो. शहाबुद्दीन को साक्ष्य के लिए कोर्ट में आना था. इसके लिए सुनवाई के समय तक जेल से कोई सूचना नहीं आयी. इस संबंध में पूर्व सांसद की तरफ से कोई अधिवक्ता भी पैरवी के लिए नहीं आये. ऐसे में एक बार फिर साक्ष्य के लिए कोर्ट ने अगली तिथि निर्धारित कर दी है.