सीवान : रामानुज हत्याकांड में सोमवार को एडीजे पांच मो. एजाजुद्दीन की अदालत में सुनवाई पूरी हो गयी. कोर्ट अब इसका फैसला एक अक्तूबर को सुनायेगा. दरौली थाने के केवटलिया में 16 मार्च, 2000 को रामानुज की गोली मार कर अपराधियों ने हत्या कर दी थी. इसमें मृतक के भतीजे प्रशांत राय ने गांव के शिवनाथ राय, शेषनाथ राय, रामनिवास राय, केशव राय, श्यामनाथ राय, छोटे लाल राय, अरुण उर्फ मुन्ना राय व अरुण राय के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
पुरानी रंजिश को लेकर हुई घटना के मामले में कोर्ट में चली कार्रवाई की प्रक्रिया तकरीबन 15 वर्ष तक चलती रही. इस दौरान गवाही व बहस के बाद अब फैसले की बारी है. कोर्ट ने अब एक अक्तूबर को फैसला की तिथि तय की है. बहस के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से रवींद्र नाथ शर्मा व बचाव पक्ष की तरफ से बंगाली सिंह मौजूद रहे. इसी मामले में दूसरे पक्ष ने भी प्राथमिकी दर्ज करायी थी. शिवनाथ राय के बयान पर अजीत राय, श्रीनिवास राय, रामानुज राय, रामनिवास राय, मुन्ना राय व पौहारी राय के खिलाफ जानलेवा हमले की प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. इस मामले में भी सुनवाई पूरी होने के बाद अब एक अक्तूबर को कोर्ट निर्णय सुनायेगा.