महाराजगंज : नियम को ताक पर रख एक शिक्षक के स्थानांतरण को आरडीडी ने निरस्त कर दिया है. मामला मध्य विद्यालय, पटेढ़ी में स्थानांतरित होकर आये शिक्षक भानु किशोर उदय से संबंधित है. इनका स्थानांतरण प्राथमिक विद्यालय, गोरौल से हुआ था.
नियम की अनदेखी कर स्थानांतरण के संबंध में पटेड़ी मध्य विद्यालय की प्रभारी प्रधानाध्यापिका मिंटी कुमारी द्वारा पटना हाइकोर्ट में याचिका संख्या 15714/15 दायर की गयी थी. न्यायालय के आदेश पर आरडीडी द्वारा मामले की जांच की गयी. जांच में पाया गया कि शिक्षक के स्थानांतरण के लिए नियोजन इकाई द्वारा सहमति नहीं प्रदान की गयी थी. इसके बाद आरडीडी ने डीपीओ द्वारा जारी स्थानांतरण आदेश को निरस्त कर दिया.