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केस डायरी के अध्ययन के लिए कोर्ट ने दिया एक दिन का वक्त

घटना के साजिशकर्ता लड्ड्न मियां की जमानत पर सुनवाई लंबित सीवान : पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड को लेकर सीजेएम कोर्ट में सोमवार को घटना के अनुसंधानकर्ता इंस्पेक्टर प्रियरंजन ने केस डायरी दाखिल की. कोर्ट के डीपीओ एके सुमन को डायरी रिसीव करायी,जिस पर अभियोजन पक्ष की तरफ से डायरी के अध्ययन के लिए वक्त मांगा […]

घटना के साजिशकर्ता लड्ड्न मियां की जमानत पर सुनवाई लंबित

सीवान : पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड को लेकर सीजेएम कोर्ट में सोमवार को घटना के अनुसंधानकर्ता इंस्पेक्टर प्रियरंजन ने केस डायरी दाखिल की. कोर्ट के डीपीओ एके सुमन को डायरी रिसीव करायी,जिस पर अभियोजन पक्ष की तरफ से डायरी के अध्ययन के लिए वक्त मांगा गया. जिसे स्वीकृति प्रदान करते हुए सीजेएम अरविंद कुमार सिंह ने एक दिन का वक्त अभियोजन पक्ष को दिया.
पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड के साजिशकर्ता लड्डन मियां की जमानत के लिए बचाव पक्ष की तरफ से नवीन कुमार श्रीवास्तव ने आवेदन दिया है, जिस पर कोर्ट में सुनवाई होनी थी. इस बीच घटना के अनुसंधानकर्ता इंस्पेक्टर प्रियरंजन ने केस डायरी दाखिल की. कोर्ट के डीपीओ एके सुमन को डायरी रिसीव कराने के बाद डायरी अध्ययन के लिए समय की मांग की गयी. डीपीओ की प्रार्थना को कोर्ट ने स्वीकार करते हुए चौबीस घंटे का वक्त दिया है.
जिसके बाद कोर्ट में उपस्थित होकर अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता को अपनी दलीलें पेश करने को कहा है. इस घटना में पांच हत्यारोपी व साजिशकर्ता अजहरूद्दीन बेग उर्फ लड‍्डन मियां जेल में बंद है. पांच हत्यारोपितों में से सोनू के बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने उसे किशोर उम्र बताते हुए जूबेनाइल कोर्ट में सुनवाई करने का आवेदन दिया ,जिसके लिए कोर्ट के आदेश पर मेडिकल बोर्ड गठित कर सत्यता की जांच की गयी. मेडिकल बोर्ड की अध्यक्षता करते हुए सिविल सर्जन ने अपनी जांच रिपोर्ट में किशोर उम्र की दलीलों को खारिज करते हुए उसकी उम्र 19 से 20 वर्ष मानी थी.
कोर्ट में पेश नहीं हुआ राजदेव हत्याकांड का साजिशकर्ता लड्डन
पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में सोमवार को घटना का साजिशकर्ता अजहरूद्दीन उर्फ लड्डन मियां मंडल कारा से सीजेएम कोर्ट में पेश नहीं हुआ.लड्डन मियां मंडल कारा में बंद है, जिसकी सोमवार को पेशी की तिथि तय थी. बताया जाता है कि लड्डन मियां कोर्ट में पेश नहीं हुआ.पेश न होने को लेकर जेल प्रशासन का कहना है कि बीडीओ काॅन्फ्रेंसिंग द्वारा सीवान टाउन थाना कांड संख्या 372/16 अभियुक्त लड्डन को पेश होना था. इस संबंध में बताया जाता है कि कोर्ट से जेल प्रशासन तक समय से अभिलेख न पहुंचने के चलते पेशी की कार्रवाई नहीं हुई.अब कोर्ट ने पेशी की अगली तारीख 19 अगस्त तय की है.

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