सीवान : जिले में अपीलीय प्राधिकार के निर्देश पर नियुक्त किये गये पांच प्रखंडों के दर्जनों शिक्षकों की नियुक्ति को अवैध मानते हुए विभाग ने तत्काल प्रभाव से उनकी सेवा पर रोक लगा दी है. डीपीओ स्थापना ने उन प्रखंडों के बीइओ को पत्र लिख कर निर्देशित किया है कि हाइकोर्ट व शासन ने अपीलीय प्राधिकार की नियुक्ति से संबंधित निर्देश के बाद भी विभागीय अनुमति लिये बिना किसी भी शिक्षक को नियुक्त नहीं किया जा सकता है. इसके बाद भी ऐसे शिक्षकों से सेवा लेने को असंवैधानिक मानते हुए डीपीओ ने यह निर्देश जारी किया है.
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पांच प्रखंडों के शिक्षकों की सेवा पर रोक
सीवान : जिले में अपीलीय प्राधिकार के निर्देश पर नियुक्त किये गये पांच प्रखंडों के दर्जनों शिक्षकों की नियुक्ति को अवैध मानते हुए विभाग ने तत्काल प्रभाव से उनकी सेवा पर रोक लगा दी है. डीपीओ स्थापना ने उन प्रखंडों के बीइओ को पत्र लिख कर निर्देशित किया है कि हाइकोर्ट व शासन ने अपीलीय […]
डीपीओ(स्थापना) एए खान ने अपने पत्रांक संख्या 3512 दिनांक 7 अगस्त को सभी बीइओ को लिखे पत्र में कहा है कि प्रखंड हुसैनगंज, दरौंदा, आंदर, भगवानपुर हाट व नौतन के बीइओ द्वारा निर्देश के बाद भी शिक्षकों का नियोजन कर उनसे कार्य लिया जा रहा है और वेतन भुगतान की अनुशंसा की गयी है,जो नियम के विरुद्ध है. ये सारी अनियमित नियोजन के लिए नियोजन इकाई जिम्मेवार है. इन विद्यालयों में सेवा दे रहे
पांच प्रखंडों के शिक्षकों की…
ऐसे नियोजित शिक्षकों से तत्काल कार्य लेना बंद किया जाये. विभाग से सहमति के लिए सभी वांंछित अभिलेख डीपीओ कार्यालय को उपलब्ध कराने को कहा गया है. डीपीओ ने निदेशक माध्यमिक शिक्षा के पत्र का हवाला देते हुए कहा है कि निदेशक ने अपने पत्र में कहा था कि विभागीय पत्रांक 95, दिनांक 25 जनवरी द्वारा निर्देशित किया गया था कि विभागीय आदेश द्वारा आरंभ किये गये शिक्षक नियोजन प्रक्रिया को पूर्ण माना जाये और कोई भी नियोजन नहीं किया जाये.
साथ ही यह भी कहा था कि उच्च न्यायालय एवं अपीलीय प्राधिकार के क्रम में उक्त पदों पर नियोजन करने से पूर्व विभाग से सहमति प्राप्त करना अनिवार्य है. डीपीओ स्थापना एए खान ने कहा कि नियुक्ति संबंधित अभिलेख में अनियमितता पाये जाने पर संबंधित नियोजन इकाई के सचिव व बीइओ के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जायेगी.
पांच प्रखंडों के दर्जनों शिक्षकों की नियुक्ति को माना अवैध
अनुशंसा के बाद डीपीओ ने उठाया कदम
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