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प्रतापपुर गोलीकांड में एक आरोिपत आफताब बरी

एडीजे पांच के कोर्ट का फैसला सीवान : बहुचर्चित प्रतापपुर गोलीकांड के मामले में सोमवार को एडीजे पांच मो एजाजुद्दीन की अदालत ने आरोपित आफताब आलम को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. इसी मामले में अन्य 12 आरोपितों के खिलाफ अभी विशेष अदालत में सुनवाई चल रही है. इसमें पूर्व सांसद मो शहाबुद्दीन […]

एडीजे पांच के कोर्ट का फैसला

सीवान : बहुचर्चित प्रतापपुर गोलीकांड के मामले में सोमवार को एडीजे पांच मो एजाजुद्दीन की अदालत ने आरोपित आफताब आलम को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. इसी मामले में अन्य 12 आरोपितों के खिलाफ अभी विशेष अदालत में सुनवाई चल रही है. इसमें पूर्व सांसद मो शहाबुद्दीन भी आरोपित हैं. तत्कालीन सांसद मो शहाबुद्दीन के पैतृक गांव में यह घटना हुई थी. इस घटना में अपराधियों की गोली से एक पुलिसकर्मी और मुठभेड़ में नौ बदमाश मारे गये थे. पुलिस के मुताबिक, घटना में बदमाशों ने एके 47 समेत अन्य अत्याधुनिक हथियारों का प्रयोग किया था. इस
प्रतापपुर गोलीकांड में एक…
मामले में हुसैनगंज थाना पुलिस ने तत्कालीन सांसद मो. शहाबुद्दीन समेत 24 लोगों को आरोपित किया था. इसकी सुनवाई विशेष अदालत में चल रही है. घटना की तफतीश के दौरान सराय ओपी थाना के चांप गांव के आफताब आलम का नाम सामने आने पर उसे भी घटना का अभियुक्त बनाते हुए आरोपपत्र दाखिल किया. इसकी सुनवाई हाइकोर्ट के आदेश पर नियमित एडीजे पांच मो एजाजुद्दीन की अदालत में चल रही थी.
अभियोजन पक्ष की तरफ से 16 गवाह पेश किये गये. इसमें डीएम, एसपी के अलावा वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारी भी गवाह में शामिल रहे. मुकदमे की गवाही व दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद एडीजे पांच मो एजाजुद्दीन की अदालत ने आरोपित आफताब आलम को बरी कर दिया. कोर्ट के मुताबिक, आरोपित के खिलाफ कोई ठोस सबूत अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है. अभियोजन पक्ष की तरफ से अपर लोक अभियोजक तारकेश्वर पटेल व बचाव पक्ष के तरफ से रिजवान अहमद ने मुकदमे की पैरवी की.
मुकदमे की विशेष अदालत में शहाबुद्दीन समेत दर्जन भर पर अब भी चल रही है अलग से सुनवाई
पुलिस टीम पर हमला व हत्या के आरोप में चल रहा था आफताब आलम पर मुकदमा

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