सीवान : अपनी प्रेमिका से जबरन शादी रचाने में असफल होने पर उसकी मां का हत्या करने के दोषी के खिलाफ सोमवार को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी. पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मो. एजाजुद्दीन की अदालत का यह फैसला घटना के दो वर्ष बाद आया है. दरौली थाने के डुमरहर खुर्द भेड़ीहारी टोला गांव में सात मई, 2014 को विजय पाल की पत्नी मालती देवी (45) की घर में घुस कर हथौड़े से प्रहार कर हत्या कर दी गयी थी.
इसमें मृतका की पुत्री सविता कुमारी के बयान पर गांव के धर्मेंद्र यादव को आरोपित किया गया था. पुलिस के मुताबिक, धर्मेंद्र जबरन सविता की बहन लाली से शादी रचाना चाहता था. इस पर घरवाले तैयार नहीं थे. इससे आक्रोशित होकर योजना के तहत रात के डेढ़ बजे धर्मेद्र अपनी प्रेमिका लाली के घर में घुस गया और बिस्तर पर सो रही उसकी मां मालती देवी के सिर पर हथौड़ा से वार कर मौत के घाट उतार दिया.