Advertisement
लड्डन का नार्को टेस्ट से इनकार, अब कोर्ट के आदेश का इंतजार
सीवान : पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड के मास्टरमाइंड लड्डन मियां उर्फ अजहरूद्दीन बेग ने कोर्ट के समक्ष अपने नार्को टेस्ट व पोलीग्राफ टेस्ट से इनकार कर दिया है. यह पुलिस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है. हालांकि अभी लड्डन के नार्को टेस्ट के मामले में अंतिम फैसला न्यायालय को देना है. आम तौर […]
सीवान : पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड के मास्टरमाइंड लड्डन मियां उर्फ अजहरूद्दीन बेग ने कोर्ट के समक्ष अपने नार्को टेस्ट व पोलीग्राफ टेस्ट से इनकार कर दिया है. यह पुलिस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है. हालांकि अभी लड्डन के नार्को टेस्ट के मामले में अंतिम फैसला न्यायालय को देना है.
आम तौर पर नार्को व पोलीग्राफ टेस्ट के लिए आरोपित की सहमति आवश्यक होती है. उधर, पुलिस का भी कहना है कि उसे न्यायालय के आदेश का इंतजार है. फिर इस मामले में कानूनी राय लेकर अगली कार्रवाई की जायेगी. शुक्रवार को न्यायालय के प्रोडक्शन वारंट पर नगर थाने का रामनगर निवासी लड्डन मियां सीजेएम न्यायालय में उपस्थित हुआ. वहां उसने सीजेएम के
सामने अपने नार्को व पोलीग्राफ टेस्ट से साफ इनकार कर दिया. इसके बाद न्यायालय ने पुलिस और बचाव पक्ष के अधिवक्ता का पक्ष सुना. सीजेएम ने सुनवाई के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया. पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में पुलिस ने लड्डन मियां को तीन दिनों के रिमांड पर लिया था. इस दौरान लड्डन ने मुंह खोलने और कांड के संबंध में कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया था.
इसके बाद पुलिस ने बुधवार को उसके नार्को व पोलीग्राफ टेस्ट के लिए सीजेएम न्यायालय में आवेदन दिया था.
गुरुवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने लड्डन के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया था. इसके बाद उसे शुक्रवार को न्यायालय में पेश किया गया था. एसपी सौरभ कुमार साह ने बताया कि लड्डन के टेस्ट से इनकार के बाद अब पुलिस कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रही है. कानूनी राय लेकर इस मामले में अगला कदम उठाया जायेगा. लड्डन के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य है. साथ ही पुलिस अन्य साक्ष्य भी इकट्ठा करने में लगी है,ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके और न्यायालय से आरोपितों को सजा दिलाने में सफलता मिले.
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement