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पारदर्शी होगा पंचायत चुनाव

महाराजगंज : साफ-सुथरे माहौल में चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग के सचिव दुर्गेश नंदन के कार्यालय के पत्रंक 3124 दिनांक 21 अप्रैल 2016 के आलोक में प्रमंडलीय आयुक्त के अधीन मतगणना प्रेक्षक नियुक्त किये गये हैं. ये पूरी मतगणना प्रक्रिया पर काम करेंगे. महाराजगंज अनुमंडल के निर्वाची पदाधिकारी सह एसडीओ अखिलेश कुमार ने […]

महाराजगंज : साफ-सुथरे माहौल में चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग के सचिव दुर्गेश नंदन के कार्यालय के पत्रंक 3124 दिनांक 21 अप्रैल 2016 के आलोक में प्रमंडलीय आयुक्त के अधीन मतगणना प्रेक्षक नियुक्त किये गये हैं.
ये पूरी मतगणना प्रक्रिया पर काम करेंगे. महाराजगंज अनुमंडल के निर्वाची पदाधिकारी सह एसडीओ अखिलेश कुमार ने अपने कार्यालय कक्ष में प्रभात खबर को बताया कि राज्य के चुनाव आयोग के आदेश व जिला के निर्वाची पदाधिकारी के के निर्देशानुसार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव बिल्कुल शांतिपूर्ण व भयमुक्त माहौल में कराना है. चुनाव पूरी तरह पारदर्शी होगा. जिला निर्वाची पदाधिकारी के माध्यम से चुनाव की गाइडलाइन प्राप्त है. चुनाव तैयारी की प्रक्रिया अंतिम दौर में है.
सभी बूथों का अंतिम सत्यापन चल रहा है. बूथों पर भ्रमण के लिए रूट चार्ट तैयार कर लिया गया है. सभी बूथों पर पुलिस बल तैनात रहेगा. मतदाता निर्भीक होकर मतदान करेंगे. परदानशीं वोटरों की पहचान के लिए महिला शिक्षक बूथ पर तैनात रहेंगी. नकली वोटरों पर नकेल रहेगी. कुराफात करने वालों को पकड़ कर जेल भेजा जायेगा. सभी बूथों पर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल भ्रमणशील रहेंगे. पूरी सुरक्षा के बीच मतमेटियों को वज्रगृह भेजा जायेगा. चुनाव के बाद मतगणना की शुद्धता के लिए कुछ आवश्यक निर्देश प्राप्त है, जिसे सभी को अक्षरश: पालन करना है.संपूर्ण मतगणना कार्य की वीडियोग्राफी करानी है.
अवांछित व अवैध रूप से मतगणना केंद्र में प्रवेश करनेवाले गिरफतार किये जायेंगे
मतगणना कर्मी पर भी कड़ी नजर रखी जायेगी. संदेहास्पद पाये जाने पर मतगणना हॉल से निकाले जाने के साथ प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेजा जायेगा. उनके स्थान पर आरक्षित कर्मी लगाये जायेंगे. निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार कार्य करना है.
मतगणना में किसी प्रकार की गड़बड़ी की शिकायत पर निर्वाची पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे.
प्रेक्षक को मतगणना परिणाम की घोषणा के पूर्व किसी भी समय मतों की गणना को स्थगित करने अथवा परिणाम घोषित नहीं करने के लिए निर्वाची पदाधिकारी को निर्देशित करने की शक्ति प्राप्त है.
मतगणना में गड़बड़ी पर प्रेक्षक द्वारा प्रतिकूल टिप्पणी पर निर्वाची पदाधिकारी संकट में पड़ सकते हैं.

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